फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Gurugram News ›   Undertrial prisoner granted release at Bhondsi Jail Lok Adalat.

Gurugram News: भोंडसी जेल लोक अदालत में विचाराधीन बंदी को मिली रिहाई

Wed, 02 Sep 2026 07:03 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 07:03 PM IST
विज्ञापन
Undertrial prisoner granted release at Bhondsi Jail Lok Adalat.
-निशुल्क कानूनी सहायता की दी जानकारी, जेल प्रशासन को सुविधाएं बेहतर करने के निर्देश
विज्ञापन

अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। जिला कारागार भोंडसी में हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की ओर से जेल लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र सुरा के दिशा-निर्देश में आयोजित लोक अदालत में एक विचाराधीन बंदी को रिहाई मिली। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी निशा ने कारागार का निरीक्षण कर बंदियों से बातचीत की और उनकी समस्याएं जानीं।
उन्होंने बंदियों को निशुल्क कानूनी सहायता, अधिवक्ता की सुविधा और उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जेल लोक अदालत का उद्देश्य विचाराधीन बंदियों के मामलों का शीघ्र निपटारा कर उन्हें कानूनी राहत दिलाना है। बंदी साधारण प्रार्थना-पत्र देकर निशुल्क अधिवक्ता की सेवा प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कारागार में संचालित विधिक सहायता केंद्र का भी निरीक्षण किया।
विज्ञापन

जेल प्रशासन को निर्देश-
निशा ने जेल प्रशासन को बंदियों की चिकित्सा, स्वच्छता और खान-पान की व्यवस्था बेहतर रखने के निर्देश दिए। परिवार से मुलाकात की व्यवस्था सुचारु रखने को भी कहा। उन्होंने बंदियों को राष्ट्रीय कानूनी सहायता हेल्पलाइन नंबर 15100 की जानकारी दी। इस अवसर पर जेल अधीक्षक विकास कौशिक, उप अधीक्षक अनिल, जेल स्टाफ, पैनल अधिवक्ता और अधिवक्ता अभिमन्यु समेत अन्य लोग मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed