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Gurugram News: नाबालिगों से दुष्कर्म के दो दोषियों को 20-20 वर्ष की कैद
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अदालत ने 62 हजार और 58 हजार रुपये का भारी जुर्माना भी लगाया
संवाद न्यूज एजेंसी
नूंह। जिले की फास्ट ट्रैक विशेष पॉक्सो अदालत ने नाबालिग लड़कियों के साथ दुष्कर्म, अपहरण, ब्लैकमेल, धमकी और सबूत मिटाने जैसे जघन्य अपराधों के दो अलग-अलग मामलों में दो दोषियों को 20-20 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों दोषियों पर क्रमशः 62 हजार और 58 हजार रुपये का भारी जुर्माना भी लगाया है, जिसकी राशि न चुकाने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। ये मामले वर्ष 2022 के हैं और थाना रोजका मेव तथा थाना पिनंगवा से जुड़े हुए हैं।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. आशु संजीव टिंजन फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट फॉर ट्रायल ऑफ ऑफेंसेज अंडर पॉक्सो एक्ट-कम-चिल्ड्रेंस कोर्ट, नूंह ने 28 अक्टूबर को पहले मामले में फैसला सुनाया, जबकि 30 अक्टूबर को दूसरे मामले में दोषसिद्धि का आदेश पारित किया। दोनों ही मामलों में 31 अक्टूबर को सजा की औपचारिक घोषणा हुई।
पुलिस के मुताबिक पहले मामले में थाना रोजका मेव में दर्ज एफआईआर के तहत आरोपी मुबारिक निवासी गांव उदाका थाना रोजका मेव, जिला नूंह को दोषी ठहराया गया जिसने पीड़िता को उसके सहपाठी के माध्यम से धमकाया गया था। मुबारिक ने तेजाब फेंकने, परिवार को जान से मारने की धमकी देकर लड़की को बाहर ले जाकर दुष्कर्म किया और अश्लील फोटो खींचकर ब्लैकमेल किया। सरपंच चुनाव के नाम पर उसने 4 लाख 37 हजार रुपये नकद व 4 तोला सोना ऐंठा। चुनाव हारने के बाद फिर सोहना के होटल में ले जाकर दोबारा दुष्कर्म किया और आधार कार्ड छीन लिया। ब्लैकमेल व डर से पीड़िता ने नवंबर 2022 को आत्महत्या का प्रयास किया, जिसके बाद परिवार को घटना का पता चला तो परिजनों की शिकायत पर केस दर्ज किया गया। दोषी मुबारिक पर अदालत ने कुल जुर्माना 62 हजार रुपये निर्धारित किया गया है।
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दूसरे मामले में थाना पिनंगवा में दर्ज एफआईआर से जुड़ा है जिसके तहत आरोपी उस्मान निवासी गांव खानपुर घाटी, थाना पिनंगवा, जिला नूंह को दोषी ठहराया गया जिसमें बताया गया था कि पीड़िता घर पर पानी भर रही थी, जब उस्मान ने मुंह बंद कर खेतों में ले जाकर दुष्कर्म किया। लड़की व उसके माता-पिता को जान से मारने की धमकी दी गई। डर के कारण पीड़िता चुप रही और बाद में बीमार पड़ने पर सितंबर 2022 को परिजनों को बताया। उस्मान पर भी कुल जुर्माना 58 हजार रुपये लगाया गया है। दोनों मामलों में जुर्माना नहीं भरने पर दोषियों को अतिरिक्त जेल में सजा काटनी होगी। जिला प्रवक्ता कृष्ण कुमार ने बताया कि दोनों मामलों में पुलिस ने शुरुआत से ही तेजी से जांच की और मजबूत साक्ष्य एकत्रित किए। गवाहों के बयान, मेडिकल रिपोर्ट, फोटो रिकवरी, होटल रिकॉर्ड और अन्य प्रमाण अदालत में पेश किए गए, जिसके आधार पर अभियोजन पक्ष ने मजबूत पैरवी की।
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संवाद न्यूज एजेंसी
नूंह। जिले की फास्ट ट्रैक विशेष पॉक्सो अदालत ने नाबालिग लड़कियों के साथ दुष्कर्म, अपहरण, ब्लैकमेल, धमकी और सबूत मिटाने जैसे जघन्य अपराधों के दो अलग-अलग मामलों में दो दोषियों को 20-20 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों दोषियों पर क्रमशः 62 हजार और 58 हजार रुपये का भारी जुर्माना भी लगाया है, जिसकी राशि न चुकाने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। ये मामले वर्ष 2022 के हैं और थाना रोजका मेव तथा थाना पिनंगवा से जुड़े हुए हैं।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. आशु संजीव टिंजन फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट फॉर ट्रायल ऑफ ऑफेंसेज अंडर पॉक्सो एक्ट-कम-चिल्ड्रेंस कोर्ट, नूंह ने 28 अक्टूबर को पहले मामले में फैसला सुनाया, जबकि 30 अक्टूबर को दूसरे मामले में दोषसिद्धि का आदेश पारित किया। दोनों ही मामलों में 31 अक्टूबर को सजा की औपचारिक घोषणा हुई।
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पुलिस के मुताबिक पहले मामले में थाना रोजका मेव में दर्ज एफआईआर के तहत आरोपी मुबारिक निवासी गांव उदाका थाना रोजका मेव, जिला नूंह को दोषी ठहराया गया जिसने पीड़िता को उसके सहपाठी के माध्यम से धमकाया गया था। मुबारिक ने तेजाब फेंकने, परिवार को जान से मारने की धमकी देकर लड़की को बाहर ले जाकर दुष्कर्म किया और अश्लील फोटो खींचकर ब्लैकमेल किया। सरपंच चुनाव के नाम पर उसने 4 लाख 37 हजार रुपये नकद व 4 तोला सोना ऐंठा। चुनाव हारने के बाद फिर सोहना के होटल में ले जाकर दोबारा दुष्कर्म किया और आधार कार्ड छीन लिया। ब्लैकमेल व डर से पीड़िता ने नवंबर 2022 को आत्महत्या का प्रयास किया, जिसके बाद परिवार को घटना का पता चला तो परिजनों की शिकायत पर केस दर्ज किया गया। दोषी मुबारिक पर अदालत ने कुल जुर्माना 62 हजार रुपये निर्धारित किया गया है।
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दूसरे मामले में थाना पिनंगवा में दर्ज एफआईआर से जुड़ा है जिसके तहत आरोपी उस्मान निवासी गांव खानपुर घाटी, थाना पिनंगवा, जिला नूंह को दोषी ठहराया गया जिसमें बताया गया था कि पीड़िता घर पर पानी भर रही थी, जब उस्मान ने मुंह बंद कर खेतों में ले जाकर दुष्कर्म किया। लड़की व उसके माता-पिता को जान से मारने की धमकी दी गई। डर के कारण पीड़िता चुप रही और बाद में बीमार पड़ने पर सितंबर 2022 को परिजनों को बताया। उस्मान पर भी कुल जुर्माना 58 हजार रुपये लगाया गया है। दोनों मामलों में जुर्माना नहीं भरने पर दोषियों को अतिरिक्त जेल में सजा काटनी होगी। जिला प्रवक्ता कृष्ण कुमार ने बताया कि दोनों मामलों में पुलिस ने शुरुआत से ही तेजी से जांच की और मजबूत साक्ष्य एकत्रित किए। गवाहों के बयान, मेडिकल रिपोर्ट, फोटो रिकवरी, होटल रिकॉर्ड और अन्य प्रमाण अदालत में पेश किए गए, जिसके आधार पर अभियोजन पक्ष ने मजबूत पैरवी की।