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Gurugram News: हादसे में मृतक के परिजनों को मिलेगा 29.92 लाख का मुआवजा
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मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने सुनाया फैसला, नवंबर 2022 में हुई थी सड़क दुर्घटना
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। दो साल पहले सड़क हादसे में मोटरसाइकिल चालक की मौत के मामले में परिजनों को 29.92 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। यह मुआवजा राशि 7.5 प्रतिशत की दर से दी जाएगी।
मृतक कृष्ण की पत्नी कैलाशी देवी ने याचिका दायर की थी। परिजन की शिकायत पर फर्रुखनगर थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया था। उन्होंने याचिका में बताया कि 20 नवंबर 2022 की दोपहर करीब साढ़े तीन बजे उनके पति मोटरसाइकिल से सिवारी गांव की ढाणी से माजरी गांव की तरफ जा रहे थे। उसी दौरान सामने से आ रहे ट्रैक्टर ने उनकी मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी थी। वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। भतीजे ने उन्हें झज्जर के निजी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया। जहां पर चिकित्सक ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। दोनों पक्षों को सुनने के बाद आयोग ने अपने आदेश में कहा कि यह मुआवजा राशि ट्रैक्टर चालक दीपक, ट्रैक्टर मालिक जय भगवान और बीमा कंपनी की तरफ से दी जाएगी।
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संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। दो साल पहले सड़क हादसे में मोटरसाइकिल चालक की मौत के मामले में परिजनों को 29.92 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। यह मुआवजा राशि 7.5 प्रतिशत की दर से दी जाएगी।
मृतक कृष्ण की पत्नी कैलाशी देवी ने याचिका दायर की थी। परिजन की शिकायत पर फर्रुखनगर थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया था। उन्होंने याचिका में बताया कि 20 नवंबर 2022 की दोपहर करीब साढ़े तीन बजे उनके पति मोटरसाइकिल से सिवारी गांव की ढाणी से माजरी गांव की तरफ जा रहे थे। उसी दौरान सामने से आ रहे ट्रैक्टर ने उनकी मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी थी। वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। भतीजे ने उन्हें झज्जर के निजी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया। जहां पर चिकित्सक ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। दोनों पक्षों को सुनने के बाद आयोग ने अपने आदेश में कहा कि यह मुआवजा राशि ट्रैक्टर चालक दीपक, ट्रैक्टर मालिक जय भगवान और बीमा कंपनी की तरफ से दी जाएगी।
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