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Gurugram News: कैरी बैग के लिए थे सात रुपये, देना होगा 15 हजार का मुआवजा

Tue, 27 Jan 2026 05:11 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 27 Jan 2026 05:11 PM IST
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The carry bag was charged Rs 7, but compensation of Rs 15,000 will have to be paid.
एंबियंस मॉल में पैंटालूंस से फरवरी 2024 में खरीदा था शिकायतकर्ता ने सामान
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संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। खरीदार से कैरी बैग के सात रुपये चार्ज करने पर आदित्य बिरला के पैंटालून्स आउटलेट को 15 हजार रुपये का मुआवजा देना होगा। मुआवजे के साथ ही सात रुपये भी ब्याज के साथ वापस करने होंगे। यह आदेश जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के सदस्य ज्योति सिवाच ने दिया है।
सेक्टर-14 निवासी आरती शर्मा ने आयोग में दायर की याचिका में बताया कि उन्होंने 27 फरवरी 2024 को एंबियंस मॉल स्थित आदित्य बिरला कंपनी का पैंटालून्स आउटलेट से दो हजार पांच रुपये का सामान खरीदा था। इस पर आउटलेट ने कैरी बैग के सात रुपये लिए। उन्होंने वहां पर मौजूद कर्मचारी को कैरी बैग के रुपये लेने से मना भी किया था। इसके बावजूद उनसे कैरी बैग के लिए रुपये लिए गए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद आयोग ने फैसले में कहा कि यदि देश में बड़े स्टोर, दुकानदार या फिर विक्रेता कैरी बैग के लिए शुल्क लेना जारी रखते हैं तो इससे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का मूल उद्देश्य ही विफल हो जाएगा। देशभर में करोड़ों दुकानें बैग सुरक्षा शुल्क वापसी योग्य जैसी भाषा का प्रयोग करके खरीदारों से बैग के लिए रुपये वसूलेंगे।
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आयोग ने कंपनी को आदेश दिया है कि वह शिकायतकर्ता से लिए गए सात रुपये को नौ प्रतिशत की दर से वापस करें। इस दौरान उन्हें मानसिक परेशानी होने पर 15 हजार रुपये का मुआवजा और कानूनी प्रक्रिया पर हुए खर्च के लिए 11 हजार रुपये दें।
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