{"_id":"6a188ca966628735fb0c6bb4","slug":"shares-were-not-sold-due-to-system-glitch-company-will-return-the-loss-with-interest-gurgaon-news-c-24-1-fbd1020-89488-2026-05-29","type":"story","status":"publish","title_hn":"Gurugram News: सिस्टम की खराबी से नहीं बिके थे शेयर, नुकसान को ब्याज के साथ लौटाएगी कंपनी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Gurugram News: सिस्टम की खराबी से नहीं बिके थे शेयर, नुकसान को ब्याज के साथ लौटाएगी कंपनी
विज्ञापन
निफ्टी के 4500 शेयर समय से न बिकने पर उपभोक्ता को हुआ था 4.63 लाख रुपये का नुकसान
विराट त्यागी
गुरुग्राम। एक्सिस सिक्योरिटी कंपनी के सिस्टम की खराबी के कारण निवेशक के शेयर समय से न बिकने से हुए नुकसान को कंपनी ब्याज के साथ देगी। सिस्टम की खराबी की वजह से निवेशक को 4.63 लाख रुपये का नुकसान हुआ था। सेक्टर-45 निवासी डॉ. धर्मपाल शर्मा की ओर से दायर याचिका पर जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की सदस्य खुशविंदर कौर ने यह आदेश दिया है।
धर्मपाल ने बताया कि वह एक्सिस सिक्योरिटी कंपनी के माध्यम से शेयर बाजार में काम करते थे। 12 अप्रैल 2024 की सुबह नौ बजकर 55 मिनट से 10 बजकर पांच मिनट के बीच वह बैंक निफ्टी के अपने 4500 शेयरों को बेचने की कोशिश कर रहे थे लेकिन शेयर बिक नहीं पाए। उन्होंने कंपनी में भी इसके लिए फोन किया लेकिन शेयर बिके नहीं। उन्होंने इसकी शिकायत भी की लेकिन उनका फोन काट दिया गया। इसके बाद बाजार में शेयर के मूल्य में बदलाव हो गया जिससे उनको 4.63 लाख रुपये का नुकसान हुआ।
कंपनी की तरफ से शिकायतकर्ता को आए जवाब में बताया गया था कि 12 अप्रैल को कुछ समय के लिए पोर्टल में अस्थायी तकनीकी समस्या आ गई थी। आयोग ने इस मामले में कंपनी की सेवा में कमी मानते हुए आदेश दिया है कि वह शिकायतकर्ता को 4.63 लाख रुपये नौ प्रतिशत की दर से वापस करें। इस राशि पर ब्याज 12 अप्रैल 2021 से लगाया जाएगा। इस दौरान उन्हें हुई मानसिक परेशानी पर 50 हजार रुपये का मुआवजा और कानूनी प्रक्रिया पर खर्च के लिए 22 हजार रुपये देने होंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विराट त्यागी
गुरुग्राम। एक्सिस सिक्योरिटी कंपनी के सिस्टम की खराबी के कारण निवेशक के शेयर समय से न बिकने से हुए नुकसान को कंपनी ब्याज के साथ देगी। सिस्टम की खराबी की वजह से निवेशक को 4.63 लाख रुपये का नुकसान हुआ था। सेक्टर-45 निवासी डॉ. धर्मपाल शर्मा की ओर से दायर याचिका पर जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की सदस्य खुशविंदर कौर ने यह आदेश दिया है।
धर्मपाल ने बताया कि वह एक्सिस सिक्योरिटी कंपनी के माध्यम से शेयर बाजार में काम करते थे। 12 अप्रैल 2024 की सुबह नौ बजकर 55 मिनट से 10 बजकर पांच मिनट के बीच वह बैंक निफ्टी के अपने 4500 शेयरों को बेचने की कोशिश कर रहे थे लेकिन शेयर बिक नहीं पाए। उन्होंने कंपनी में भी इसके लिए फोन किया लेकिन शेयर बिके नहीं। उन्होंने इसकी शिकायत भी की लेकिन उनका फोन काट दिया गया। इसके बाद बाजार में शेयर के मूल्य में बदलाव हो गया जिससे उनको 4.63 लाख रुपये का नुकसान हुआ।
विज्ञापन
कंपनी की तरफ से शिकायतकर्ता को आए जवाब में बताया गया था कि 12 अप्रैल को कुछ समय के लिए पोर्टल में अस्थायी तकनीकी समस्या आ गई थी। आयोग ने इस मामले में कंपनी की सेवा में कमी मानते हुए आदेश दिया है कि वह शिकायतकर्ता को 4.63 लाख रुपये नौ प्रतिशत की दर से वापस करें। इस राशि पर ब्याज 12 अप्रैल 2021 से लगाया जाएगा। इस दौरान उन्हें हुई मानसिक परेशानी पर 50 हजार रुपये का मुआवजा और कानूनी प्रक्रिया पर खर्च के लिए 22 हजार रुपये देने होंगे।
विज्ञापन