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Gurugram News: दाखिला रद्द कराने पर स्कूल ने रोकी थी एडमिशन फीस, ब्याज समेत लौटानी होगी
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महिला ने दो बच्चों का दाखिला कराया था, एक दिन बाद रद्द कराया
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। सोहना रोड स्थित जीडी गोयंका वर्ल्ड स्कूल में दाखिला लेने के एक दिन बाद रद्द कराने पर स्कूल प्रबंधन की तरफ से रोकी गई एडमिशन फीस ब्याज समेत वापस करनी होगी। महिला ने अपने दो बच्चों का दाखिला कराया था। यह आदेश जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष संजीव जिंदल ने दिया है।
सेक्टर-92 निवासी पूजा धीमान ने आयोग में दायर की याचिका में बताया कि वह जनवरी 2021 में सोहना में जीडी गोयंका वर्ल्ड स्कूल के पास रहने वाली थी। इसके लिए उन्होंने अपने दोनों बच्चों का दाखिला स्कूल में कराया था। दाखिला 29 जनवरी 2021 में हुआ था। इसके लिए उन्होंने 90 हजार रुपये दिए थे। अगले दिन उन्हें दाखिला खारिज कराना पड़ा। उन्होंने बताया कि कोरोना में हुए लॉकडाउन के चलते अचानक से उन्हें वित्तीय संकट का सामना करना पड़ा। इसके चलते उसने स्कूल के पास रहने का विचार छोड़ दिया था। उन्होंने स्कूल प्रबंधन से एडमिशन फीस वापस करने के लिए कहा लेकिन उन्होंने तर्क दिया कि स्कूल प्रबंधन की रिफंड पॉलिसी नहीं है।
आयोग ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद स्कूल को आदेश दिया है कि वह 90 हजार रुपये नौ प्रतिशत की दर से शिकायतकर्ता को वापस करे। इस दौरान महिला को हुई मानसिक परेशानी पर 22 हजार रुपये का मुआवजा और कानूनी प्रक्रिया पर खर्च होने पर 11 हजार रुपये देने होंगे।
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संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। सोहना रोड स्थित जीडी गोयंका वर्ल्ड स्कूल में दाखिला लेने के एक दिन बाद रद्द कराने पर स्कूल प्रबंधन की तरफ से रोकी गई एडमिशन फीस ब्याज समेत वापस करनी होगी। महिला ने अपने दो बच्चों का दाखिला कराया था। यह आदेश जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष संजीव जिंदल ने दिया है।
सेक्टर-92 निवासी पूजा धीमान ने आयोग में दायर की याचिका में बताया कि वह जनवरी 2021 में सोहना में जीडी गोयंका वर्ल्ड स्कूल के पास रहने वाली थी। इसके लिए उन्होंने अपने दोनों बच्चों का दाखिला स्कूल में कराया था। दाखिला 29 जनवरी 2021 में हुआ था। इसके लिए उन्होंने 90 हजार रुपये दिए थे। अगले दिन उन्हें दाखिला खारिज कराना पड़ा। उन्होंने बताया कि कोरोना में हुए लॉकडाउन के चलते अचानक से उन्हें वित्तीय संकट का सामना करना पड़ा। इसके चलते उसने स्कूल के पास रहने का विचार छोड़ दिया था। उन्होंने स्कूल प्रबंधन से एडमिशन फीस वापस करने के लिए कहा लेकिन उन्होंने तर्क दिया कि स्कूल प्रबंधन की रिफंड पॉलिसी नहीं है।
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आयोग ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद स्कूल को आदेश दिया है कि वह 90 हजार रुपये नौ प्रतिशत की दर से शिकायतकर्ता को वापस करे। इस दौरान महिला को हुई मानसिक परेशानी पर 22 हजार रुपये का मुआवजा और कानूनी प्रक्रिया पर खर्च होने पर 11 हजार रुपये देने होंगे।
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