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Gurugram News: रेरा ने वाटिका बिल्डर पर लगाया पांच करोड़ का जुर्माना

Wed, 10 Jul 2024 05:06 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 10 Jul 2024 05:06 AM IST
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RERA imposed a fine of Rs 5 crore on Vatika builder
राज्य रियल एस्टेट नियमों के उल्लंघन पर की कार्रवाई
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संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। भू संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा ) ने वाटिका बिल्डर पर पांच करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना उन्हें उनके प्रोजेक्ट वाटिका इंडिया नेक्स्ट की घोषणा के पांच वर्ष बाद रेरा में पंजीकरण कराने के लिए लगाया गया है। प्राधिकरण द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार यह संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम 2016 की धारा 3(1) का उल्लंघन है। वाटिका लिमिटेड ने वाटिका इंडिया नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए हरियाणा के टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग से वर्ष 2013 में लाइसेंस प्राप्त किया था। राज्य अधिनियम 2017 के अनुसार इसके प्रमोटर को तीन महीने के भीतर रेरा में पंजीकरण के लिए आवेदन करना चाहिए था। मगर वाटिका ने रेरा पंजीकरण के लिए 2022 में आवेदन दिया। रेरा ने इस मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए जुर्माने के आदेश जारी किए हैं। प्राधिकरण की ओर से कहा गया है कि यह एक चालू परियोजना थी और प्रमोटर को जुर्माने से बचने के लिए समय पर रेरा पंजीकरण के लिए आवेदन करना चाहिए था। उन सभी चालू रियल एस्टेट परियोजनाओं के लिए रेरा पंजीकरण अनिवार्य है, जहां 2016 में अधिनियम लागू होने से पहले कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी नहीं किए गए थे।

अधिनियम 2016 की धारा 3 (1) के अनुसार अधिनियम के तहत स्थापित रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण के साथ रियल एस्टेट परियोजना को पंजीकृत किए बिना कोई भी प्रमोटर किसी भी प्लॉट, अपार्टमेंट या इमारत आदि का विज्ञापन, विपणन, बुकिंग, बिक्री या बिक्री की पेशकश नहीं करेगा। वह किसी भी योजना क्षेत्र में कोई भी रियल एस्टेट परियोजना या उसका हिस्सा किसी भी तरीके से व्यक्तियों को खरीदने के लिए आमंत्रित नहीं करेगा।
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