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Gurugram News: समय पर नहीं दिया कब्जा, अब बिल्डर देगा ब्याज

Sat, 24 Oct 2026 07:06 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 07:06 PM IST
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Possession not handed over on time; builder will now pay interest
सेक्टर-82 में की थी यूनिट बुक, 2021 में मिलना था पजेशन
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संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। तय समय में यूनिट का पजेशन न देने पर बिल्डर खरीदार से ली गई राशि पर 10.80 प्रतिशत की दर से ब्याज देगा। बिल्डर को 21 जनवरी 2021 को पजेशन देना था लेकिन अभी तक खरीदार को पजेशन नहीं दे सका है। यह आदेश हरियाणा रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष अरुण कुमार ने दिया है।


दिल्ली के द्वारका सेक्टर-4 निवासी पारुल भार्गव और प्रशांत भार्गव ने प्राधिकरण में दायर की याचिका में बताया कि उन्होंने बर्मन जीएससी एस्टेट्स के सेक्टर-82 स्थित गुरुग्राम स्पेक्ट्रम सेंटर प्रोजेक्ट में 12वीं मंजिल पर एक यूनिट बुक की थी। इसको लेकर 21 अक्तूबर 2016 को एग्रीमेंट हुआ था, जिसके तहत कब्जा देने की नियत तारीख 21 जनवरी 2021 तय की गई थी। वह बिल्डर को करीब 66 लाख रुपये भी दे चुके हैं। अथॉरिटी ने निर्देश दिया है कि बिल्डर खरीदार को 21 जनवरी 2021 से लेकर कब्जा ऑफर करने की तिथि के 2 महीने बाद तक की अवधि के लिए 10.80 प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान करेगा। अथॉरिटी के आदेश के 60 दिनों के भीतर बिल्डर को खरीदार के पक्ष में रजिस्टर्ड कन्वेयन्स डीड भी कराएगा। इसके साथ ही 21 अक्तूबर 2016 को हुए रेंटल पूल एग्रीमेंट के नियमों का पालना किया जाए और उसके तहत लीज रेंटल व अन्य लाभ खरीदार को प्रदान किए जाएं। इसके साथ ही बिल्डर किसी भी तरह के होल्डिंग चार्जेस नहीं वसूल सकता।
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