{"_id":"606b56468ebc3ee65001d2bb","slug":"permit-is-mandatory-if-public-program-is-to-be-done-gurgaon-news-noi575454928","type":"story","status":"publish","title_hn":"सार्वजनिक कार्यक्रम करना है तो अनुमित अनिवार्य","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
सार्वजनिक कार्यक्रम करना है तो अनुमित अनिवार्य
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
गुुरुग्राम। जिले में कोरोना की बढ़ती रफ्तार पर नियंत्रण के लिए जिला प्रशासन के अधिकारियों की लगातार बैठकें हो रही हैं। सोमवार को उपायुक्त डॉ. यश गर्ग ने प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर अनिवार्य रूप से कोरोना बचाव मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसी भी कार्यक्रम से पहले उपायुक्त से अनुमति लेनी अनिवार्य होगी।
उपायुक्त ने कहा कि सार्वजनिक स्थलों की जांच करें व मास्क न लगाने या तय सामाजिक दूरी के नियम का पालन न करने वालों का हर हाल में चालान काटें। गुरुग्राम पुलिस को प्रतिदिन कम से कम 1000 चालान और नगर निगम के अधिकारियों को हर जोन में कम से कम 100 चालान करने होंगे। जिला उपायुक्त ने कहा कि अब राज्य सरकार की हिदायतों के अनुसार हर कार्यक्रम में एसओपी का पालन सुनिश्चित करना जरूरी है। नई हिदायत के अनुसार इनडोर हॉल में कुल क्षमता के 50 फीसदी से ज्यादा लोग एकत्र नहीं किए जा सकते, जिसकी अधिकतम सीमा 200 रखी गई है। खुले स्थानों में भी 500 से ज्यादा लोग एक समय पर एकत्रित नहीं हो सकते और दाह संस्कार में अधिकतम 50 लोग ही जा सकते हैं। हॉल की क्षमता का निर्धारण शहरी स्थानीय निकाय के अधिकारी या ग्रामीण क्षेत्र में खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी करेंगे।
उन्होंने कहा कि सभी एसडीएम अपने-अपने क्षेत्र में मैरिज पैलेस, फार्म हाउस व क्लब आदि से कार्यक्रमों का कैलेंडर प्राप्त कर लें और फिर आकस्मिक तौर पर मानकों के अनुपालन की जांच करें। कहीं भी कोताही पाए जाने पर दोषियों का चालान करें। बैठक में सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने बताया कि जिले में पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 7.8 प्रतिशत हो गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
उपायुक्त ने कहा कि सार्वजनिक स्थलों की जांच करें व मास्क न लगाने या तय सामाजिक दूरी के नियम का पालन न करने वालों का हर हाल में चालान काटें। गुरुग्राम पुलिस को प्रतिदिन कम से कम 1000 चालान और नगर निगम के अधिकारियों को हर जोन में कम से कम 100 चालान करने होंगे। जिला उपायुक्त ने कहा कि अब राज्य सरकार की हिदायतों के अनुसार हर कार्यक्रम में एसओपी का पालन सुनिश्चित करना जरूरी है। नई हिदायत के अनुसार इनडोर हॉल में कुल क्षमता के 50 फीसदी से ज्यादा लोग एकत्र नहीं किए जा सकते, जिसकी अधिकतम सीमा 200 रखी गई है। खुले स्थानों में भी 500 से ज्यादा लोग एक समय पर एकत्रित नहीं हो सकते और दाह संस्कार में अधिकतम 50 लोग ही जा सकते हैं। हॉल की क्षमता का निर्धारण शहरी स्थानीय निकाय के अधिकारी या ग्रामीण क्षेत्र में खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी करेंगे।
विज्ञापन
उन्होंने कहा कि सभी एसडीएम अपने-अपने क्षेत्र में मैरिज पैलेस, फार्म हाउस व क्लब आदि से कार्यक्रमों का कैलेंडर प्राप्त कर लें और फिर आकस्मिक तौर पर मानकों के अनुपालन की जांच करें। कहीं भी कोताही पाए जाने पर दोषियों का चालान करें। बैठक में सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने बताया कि जिले में पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 7.8 प्रतिशत हो गया है।
विज्ञापन