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Gurugram News: गांवों में गंदगी व कचरा निष्पादन के आदेश पारित, सात दिन में देनी होगी रिपोर्ट

Mon, 20 Jan 2025 11:04 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 20 Jan 2025 11:04 PM IST
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Orders passed for disposal of filth and garbage in villages, report to be given in seven days
रोजका मेव, कंवरसीका, बडेलाकी-गहरोला, खानपुर-रायसीका, रेवासन, हिरमथला में हाईवे पर जमा गंदगी के उचित निष्पादन के आदेश
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सभी ग्राम पंचायतों को सात दिन में आदेशों की अनुपालना संबंधी रिपोर्ट करनी होगी प्रस्तुत

संवाद न्यूज एजेंसी

नूंह। उपमंडल मजिस्ट्रेट नूंह प्रदीप अहलावत ने भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 142 के तहत आदेश पारित कर खंड इंडरी के गांव रोजका मेव, कंवरसीका, बडेलाकी-गहरोला, खानपुर-रायसीका, रेवासन, हिरमथला और खंड नूंह के गांव घासेड़ा, सलंबा व फिरोजपुर-नमक से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग-248ए के आसपास जमा सभी प्रकार की गंदगी व कचरा का उचित निष्पादन करने के संबंध में आदेश पारित किए हैं।
उपमंडलाधीश ने आदेशों में स्पष्ट किया है कि खंड इंडरी के इन गांवों में कचरा व गंदगी का निष्पादन नियमानुसार संबंधित ग्राम पंचायत व ग्राम सचिव द्वारा आदेश प्राप्ति के 72 घंटों के अंदर सुनिश्चित करना होगा। इन गांवों में एकत्रित कचरे का निष्पादन पर्यावरण के नियमानुसार व कानूनी रूप से अनुमति प्राप्त स्थानों पर ही किया जाए। कोई भी कचरा अवैध स्थान पर ना छोड़ा जाए न ही फेंका जाए। भविष्य में भी राष्ट्रीय राजमार्ग-248ए व अन्य सड़कों के आसपास नियमित रूप से साफ-सफाई व रखरखाव सुनिश्चित किया जाए। इन सभी ग्राम पंचायतों को सात दिन के भीतर आदेशों की अनुपालना संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।
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उन्होंने आदेशों में बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग-248ए के आसपास जमा गंदगी व कचरा से वाहनों व पैदल चलने वालों के लिए आवाजाही में बाधा उत्पन्न होने, प्रदूषण बढ़ने से जनजीवन के स्वास्थ्य को खतरा होने की संभावना से बचने के लिए यह आदेश पारित किए हैं। इन आदेशों की अनुपालना न करने पर संंबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 354 और अन्य प्रासंगिक नियमों के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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