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स्वामित्व योजना के आवेदन से वंचितों के लिए फिर मौका
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गुरुग्राम। राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजना मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन से वंचित रह गए गुरुग्राम के लाभार्थी एक बार फिर से आवेदन कर सकेंगे। पात्र लाभार्थियों की मांग पर मेयर मधु आजाद ने शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को पत्र लिखकर योजना के ऑनलाइन पोर्टल को दोबारा शुरू करने का आग्रह किया है।
योजना का लाभ लेने के लिए गुरुग्राम में एक हजार लोग पात्र पाए गए हैं। शुक्रवार को ही योजना के लाभार्थियों ने मेयर मधु आजाद से मुलाकात की तथा आग्रह किया कि सरकार से इस योजना का आवेदन पोर्टल एक बार फिर से शुरू करवाया जाए, ताकि सभी लाभार्थी इसमें आवेदन कर सकें। हरियाणा सरकार द्वारा मुख्यमंत्री स्वामित्व योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 1 जुलाई से शुरू की गई थी लेकिन अब ऑनलाइन पोर्टल को बंद कर दिया गया है।
यह है सरकार की योजना :
योजना के तहत ऐसे व्यक्ति स्वामित्व का अधिकार प्राप्त करने के योग्य हैं, जो पालिकाओं की तहबाजारी पर भूमि, किराये पर दुकान या मकान, लीज, लाइसेंस फीस पर 31 दिसंबर 2020 को 20 वर्ष या इससे अधिक अवधि से काबिज हैं। काबिज व्यक्ति को कलेक्टर रेट से भी कम कीमत में मालिकाना हक मिलेगा। इस योजना के तहत आवेदन के लिए परिवार पहचान पत्र का होना अनिवार्य किया गया है। नगर निगम गुरुग्राम की दुकानों, मकानों, भूमि पर तहबाजारी, किरायेदार, लीज या लाइसेंस फीस के रूप में 20 वर्ष या इससे अधिक की अवधि से काबिज पात्र व्यक्ति इस योजना के तहत पात्र हैं।
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योजना के तहत पात्र पाए गए लोगों को आवेदन का पूरा मौका मिलना चाहिए। इसके लिए हम सभी ने लंबा संघर्ष किया है। अब यदि दोबारा पोर्टल खुलेगा तो उम्मीद है कि सभी पात्र लाभार्थी इसके लिए आवेदन कर सकेंगे।
- बबलू गुप्ता, प्रधान, सदर बाजार व्यापार एसोसिएशन
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योजना का लाभ लेने के लिए गुरुग्राम में एक हजार लोग पात्र पाए गए हैं। शुक्रवार को ही योजना के लाभार्थियों ने मेयर मधु आजाद से मुलाकात की तथा आग्रह किया कि सरकार से इस योजना का आवेदन पोर्टल एक बार फिर से शुरू करवाया जाए, ताकि सभी लाभार्थी इसमें आवेदन कर सकें। हरियाणा सरकार द्वारा मुख्यमंत्री स्वामित्व योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 1 जुलाई से शुरू की गई थी लेकिन अब ऑनलाइन पोर्टल को बंद कर दिया गया है।
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यह है सरकार की योजना :
योजना के तहत ऐसे व्यक्ति स्वामित्व का अधिकार प्राप्त करने के योग्य हैं, जो पालिकाओं की तहबाजारी पर भूमि, किराये पर दुकान या मकान, लीज, लाइसेंस फीस पर 31 दिसंबर 2020 को 20 वर्ष या इससे अधिक अवधि से काबिज हैं। काबिज व्यक्ति को कलेक्टर रेट से भी कम कीमत में मालिकाना हक मिलेगा। इस योजना के तहत आवेदन के लिए परिवार पहचान पत्र का होना अनिवार्य किया गया है। नगर निगम गुरुग्राम की दुकानों, मकानों, भूमि पर तहबाजारी, किरायेदार, लीज या लाइसेंस फीस के रूप में 20 वर्ष या इससे अधिक की अवधि से काबिज पात्र व्यक्ति इस योजना के तहत पात्र हैं।
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योजना के तहत पात्र पाए गए लोगों को आवेदन का पूरा मौका मिलना चाहिए। इसके लिए हम सभी ने लंबा संघर्ष किया है। अब यदि दोबारा पोर्टल खुलेगा तो उम्मीद है कि सभी पात्र लाभार्थी इसके लिए आवेदन कर सकेंगे।
- बबलू गुप्ता, प्रधान, सदर बाजार व्यापार एसोसिएशन