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12वीं के छात्र यूवी की मौत का खुलासा: मीशो के जरिए सूरत से मंगवाया था जहर, मां को बेटे के मोबाइल से मिला सबूत

Thu, 20 Aug 2026 04:29 PM IST
विकास कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गुरुग्राम
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गुरुग्राम Published by: विकास कुमार Updated Thu, 20 Aug 2026 04:29 PM IST
सार

बेटे की मौत के बाद मां ने उसका मोबाइल फोन जांचा। फोन में 11 अप्रैल 2026 को मीशो कंपनी से सल्फास खरीदने का ऑर्डर मिला। यह सल्फास सूरत, गुजरात स्थित परमार पंकज भरत भाई के एवरग्रीन एग्रो एंड गार्डनिंग मॉल द्वारा बेचा गया था। 

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Meesho and seller accused of selling banned Sulfas case registered student death
नाबालिग को ऑनलाइन बेच दिया जहर - फोटो : अमर उजाला/AI

विस्तार

गुरुग्राम स्थित बादशाहपुर थाना पुलिस ने एक ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी मीशो और एक विक्रेता के खिलाफ प्रतिबंधित सल्फास बेचने का मामला दर्ज किया है। यह कार्रवाई एक 17 वर्षीय युवक की सल्फास खाने से हुई मौत के बाद उसकी मां की शिकायत पर की गई है। मां का आरोप है कि कंपनी ने बिना किसी सत्यापन के उनके बेटे को सल्फास बेचा, जिससे उसकी जान चली गई।

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यूवी ने ऑनलाइन मंगवाया था सल्फास
टीकली गांव निवासी अनुराधा ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि उनके बेटे यूवी (17) ने बारहवीं कक्षा के पेपर दिए थे। 28 अप्रैल 2026 को जहरीला पदार्थ खाने से उसकी मौत हो गई थी। बेटे की मौत के बाद अनुराधा ने उसका मोबाइल फोन जांचा। फोन में 11 अप्रैल 2026 को मीशो कंपनी से सल्फास खरीदने का ऑर्डर मिला। यह सल्फास सूरत, गुजरात स्थित परमार पंकज भरत भाई के एवरग्रीन एग्रो एंड गार्डनिंग मॉल द्वारा बेचा गया था। अनुराधा ने आरोप लगाया कि सल्फास विक्रेता कंपनी ने बिना किसी जांच के उनके नाबालिग बेटे को प्रतिबंधित सल्फास बेचा। उन्होंने इसे कानूनी नियमों का घोर उल्लंघन बताया। पुलिस ने पहले 28 अप्रैल 2026 को यूवी के पिता सतीश मेहरा के बयान पर कार्रवाई की थी।

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पुलिस जांच और मामला दर्ज
पुलिस ने मृतक यूवी का पोस्टमार्टम कराया था। विसरा और रक्त के नमूने जांच के लिए एफएसएल भौंडसी भेजे गए हैं। अनुराधा ने गुरुग्राम न्यायालय में एक याचिका भी दायर की थी। इस याचिका और उनके बयान के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की। सहायक उप-निरीक्षक संजीव कुमार ने बताया कि संबंधित इनवॉइस से प्रथम दृष्टया अपराध धारा 106 और 286 बीएनएस के तहत पाया गया है।

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प्रतिबंधित पदार्थ की बिक्री पर सवाल
अनुराधा ने अपने बयान में कहा कि सल्फास जैसे प्रतिबंधित पदार्थ को आम आदमी को बिना सत्यापन बेचना अपराध है। उन्होंने आरोप लगाया कि मीशो और परमार पंकज भरत भाई के अधिकारियों व कर्मचारियों ने कानून का उल्लंघन किया है। इस बिक्री ने उनके बेटे को आत्महत्या के लिए उकसाने में सहायता की। पुलिस ने अब इस मामले में विस्तृत जांच शुरू कर दी है।

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