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Gurugram News: हादसे में गई जान, परिजनों को मिलेगा 25 लाख का मुआवजा
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अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। सड़क हादसे में एक निजी कंपनी के कर्मचारी की मौत मामले में सुनवाई करते हुए मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने बीमा कंपनी को 2576000 रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है।
26 साल का अमरजीत भागरोला में रहकर आईएमटी मानेसर में काम करता था। 29 जनवरी को वह भागरोला से ऑटो से कंपनी आ रहा था। सेक्टर छह आईएमटी में ऑटो का संतुलन बिगड़ गया और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। जिसे ईएसआई अस्पताल में लोग ले गए, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने ऑटो चालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया था। इसके बाद परिजनों ने ऑटो चालक के खिलाफ मुआवजे के लिए केस दायर किया। न्यायाधिकरण ने सुनवाई करते हुए बीमा कंपनी को मृतक के परिजनों को मुआवजे के रूप में 2576000 रुपये देने का आदेश दिया है।
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गुरुग्राम। सड़क हादसे में एक निजी कंपनी के कर्मचारी की मौत मामले में सुनवाई करते हुए मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने बीमा कंपनी को 2576000 रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है।
26 साल का अमरजीत भागरोला में रहकर आईएमटी मानेसर में काम करता था। 29 जनवरी को वह भागरोला से ऑटो से कंपनी आ रहा था। सेक्टर छह आईएमटी में ऑटो का संतुलन बिगड़ गया और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। जिसे ईएसआई अस्पताल में लोग ले गए, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने ऑटो चालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया था। इसके बाद परिजनों ने ऑटो चालक के खिलाफ मुआवजे के लिए केस दायर किया। न्यायाधिकरण ने सुनवाई करते हुए बीमा कंपनी को मृतक के परिजनों को मुआवजे के रूप में 2576000 रुपये देने का आदेश दिया है।
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