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Gurugram News: ख्ररीदने के तीन दिन में ही आइफोन में आई समस्या, ब्याज के साथ कंपनी करेगी भुगतान
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कैमरे का बटन और फोन की स्क्रीन हो रही थी बंद
मानसिक प्रताड़ना और कानूनी प्रक्रिया का मुआवजा भी देना होगा
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। आईफोन-16 खरीदने के तीन दिन बाद ही फोन में समस्या आने पर खरीदार को कंपनी ब्याज के साथ रुपये वापस करेगी। यह आदेश जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की सदस्य खुशविंद्र कौर ने दिया है। सेक्टर-15 के पार्ट-एक निवासी हरीश कुमार ने आयोग में याचिका दायर की थी।
उन्होंने बताया कि पांच दिसंबर 2024 को ट्रेसर सिस्टम्स प्राइवेट से 71 हजार 400 रुपये में आईफोन-16 खरीदा था। आईफोन खरीदने के तीन दिन बाद से ही उनके मोबाइल में कैमरे का बटन ठीक से काम नहीं कर रहा था। इसके साथ ही मोबाइल की स्क्रीन अपने आप बंद हो जाती थी। वह एपल कंपनी के सर्विस सेंटर पर भी तीन बार गए थे लेकिन उनके मोबाइल की समस्या ठीक नहीं हो सकी। आयोग ने एप्पल कंपनी, ट्रेसर सिस्टम्स प्राइवेट और सर्विस सेंटर तीनों को मिलकर खरीदार के 71 हजार 400 रुपये नौ प्रतिशत के ब्याज दर के साथ वापस करने का आदेश दिया है। इस दौरान उन्हें हुई मानसिक परेशानी होने पर 20 हजार रुपये का मुआवजा और कानूनी प्रक्रिया पर हुए खर्च के लिए 11 हजार रुपये देने का आदेश दिया है।
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मानसिक प्रताड़ना और कानूनी प्रक्रिया का मुआवजा भी देना होगा
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। आईफोन-16 खरीदने के तीन दिन बाद ही फोन में समस्या आने पर खरीदार को कंपनी ब्याज के साथ रुपये वापस करेगी। यह आदेश जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की सदस्य खुशविंद्र कौर ने दिया है। सेक्टर-15 के पार्ट-एक निवासी हरीश कुमार ने आयोग में याचिका दायर की थी।
उन्होंने बताया कि पांच दिसंबर 2024 को ट्रेसर सिस्टम्स प्राइवेट से 71 हजार 400 रुपये में आईफोन-16 खरीदा था। आईफोन खरीदने के तीन दिन बाद से ही उनके मोबाइल में कैमरे का बटन ठीक से काम नहीं कर रहा था। इसके साथ ही मोबाइल की स्क्रीन अपने आप बंद हो जाती थी। वह एपल कंपनी के सर्विस सेंटर पर भी तीन बार गए थे लेकिन उनके मोबाइल की समस्या ठीक नहीं हो सकी। आयोग ने एप्पल कंपनी, ट्रेसर सिस्टम्स प्राइवेट और सर्विस सेंटर तीनों को मिलकर खरीदार के 71 हजार 400 रुपये नौ प्रतिशत के ब्याज दर के साथ वापस करने का आदेश दिया है। इस दौरान उन्हें हुई मानसिक परेशानी होने पर 20 हजार रुपये का मुआवजा और कानूनी प्रक्रिया पर हुए खर्च के लिए 11 हजार रुपये देने का आदेश दिया है।
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