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बाइक राइडर सिया केस: सीसीटीवी फुटेज, क्लब का स्टाफ और पुलिसकर्मी बनेंगे गवाह; एसआईटी जल्द पेश करेगी चार्जशीट

Thu, 29 Oct 2026 01:49 PM IST
Sharukh Khan सोनू यादव, अमर उजाला, गुरुग्राम
सोनू यादव, अमर उजाला, गुरुग्राम Published by: Sharukh Khan Updated Thu, 29 Oct 2026 01:49 PM IST
सार

गुरुग्राम की बाइक राइडर सिया केस में एसआईटी अगले सप्ताह चार्जशीट पेश करने की तैयारी में जुटी है। केस को लेकर लीगल एक्सपर्ट्स से भी सलाह ली जा रही है। चार्जशीट में सीसीटीवी फुटेज अहम सबूत बनेगी। बाइक राइडर्स के अलावा क्लब के स्टाफ और पुलिसकर्मी गवाह बनेंगे। 13 सितंबर को हुई घटना के बाद वीडियो वायरल होने पर 14 सितंबर को गुरुग्राम की सेक्टर-56 थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया था।

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Gurugram Golf Course Road Hit-and-Run Case: CCTV Footage to Be Key Evidence in Chargesheet
Gurugram Golf Course Road - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार

गुरुग्राम में गोल्फ कोर्स रोड पर महिला बाइक सवार को कार से टक्कर मारने के मामले में सीसीटीवी फुटेज अहम सबूत बनेगी। इसके साथ ही बाइक राइडर्स के अलावा क्लब का स्टाफ व पुलिसकर्मी इस केस में गवाह बनेंगे। 15 से ज्यादा जगहों की सीसीटीवी फुटेज एसआईटी ने जुटाकर जांच की है। 
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आधिकारिक सूत्रों की मानें तो अगले सप्ताह इस मामले में चार्जशीट लगभग फाइनल हो जाएगी। इसके बाद चार्जशीट अदालत में पेश करने की कार्रवाई की जाएगी। ये चार्जशीट हत्या के प्रयास समेत केस में लगाई गई बीएनएस की धारा 281, 125, 78, 79, 109(1) और 3(5) के तहत तैयार की जा रही है।
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आरोपी लवनीश की जमानत याचिका हो चुकी है खारिज
मामले में कार चला रहे कल्याण बैंसला के साथ ही उसकी साथ वाली सीट पर बैठे लवनीश को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा है। लवनीश की जमानत याचिका भी 12 अक्तूबर को जिला अदालत से खारिज हो चुकी है। इसमें लवनीश के अधिवक्ता की ओर से दलील दी गई थी कि वो साथ वाली सीट पर बैठा था, उसने कुछ नहीं किया। 

 
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वहीं, अभियोजन पक्ष की ओर से दलील दी गई कि इसने भी कल्याण के साथ मिलकर गंभीर अपराध किया है। दोनों पक्षों को सुनकर जिला अदालत ने जमानत याचिका खारिज कर दी थी। एसआईटी ने घटना से जुड़े 15 से ज्यादा स्थानों की सीसीटीवी फुटेज को केस की अहम कड़ी के तौर पर सुरक्षित किया है। 

 
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इन फुटेज को घटनाक्रम से जोड़कर कई बार देखा गया है। इसके साथ ही बाइक पर लगे डैशकैम फुटेज, घटनास्थल की जांच, आरोपियों और महिला बाइक सवार के अलावा अन्य बाइक राइडर्स के बयान भी लिए गए हैं। पुलिस चार्जशीट फाइनल करने से पहले लीगल एक्सपर्ट्स से भी सलाह ले रही है।
 

सीसीटीवी से खुली हत्या के प्रयास की धारा की राह
13 सितंबर को हुई घटना के बाद वीडियो वायरल होने पर 14 सितंबर को सेक्टर-56 थाना पुलिस ने बीएनएस की धारा 281, 125 और 3(5) के तहत एफआईआर दर्ज की थी। जांच के दौरान अलग-अलग स्थानों की सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई।

पुलिस के अनुसार, फुटेज और जांच से सामने आए तथ्यों के आधार पर मामले में बीएनएस की धारा 109(1) यानी हत्या के प्रयास की धारा जोड़ी। इसके बाद पुलिस ने दिल्ली जाकर महिला बाइक सवार के बयान दर्ज किए। महिला के बयानों और जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर केस में बीएनएस की धारा 78 और 79 भी जोड़ी गईं।

पुलिस ने कल्याण बैंसला और लवनीश को गिरफ्तार किया। दोनों को पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ की गई। कार में मौजूद दो अन्य युवकों से भी एसआईटी ने पूछताछ की। कल्याण और लवनीश का रिमांड खत्म होने के बाद अदालत में पेश कर जेल भेज दिया गया।

केस में अब तक जुटाई गई सीसीटीवी फुटेज में जीएमडीए के कंट्रोल रूम से 5 से अधिक फुटेज, डीएलएफ प्रबंधन से गोल्फ कोर्स रोड पर लगे कैमरों की 5 से अधिक फुटेज, सिया के अलावा उसके साथी बाइकर के डैशकैम की फुटेज, क्लब की सीसीटीवी, मॉल की सीसीटीवी, आरोपी पक्ष की ओर से कोर्ट में दिखाई गई एक डैशकैम फुटेज आदि शामिल हैं।

आरोपी का वीडियो आया, फिर सिया ने रखा अपना पक्ष
घटना के बाद मामला उस समय ज्यादा चर्चा में आया, जब आरोपी पक्ष की ओर से वीडियो जारी कर घटना को लेकर अपना पक्ष रखा गया। इसके बाद महिला बाइक सवार सिया ने भी वीडियो जारी कर आरोपी की ओर से लगाए गए आरोपों को गलत बताया और घटना के संबंध में अपनी बात रखी। दोनों पक्षों के दावों के बाद पुलिस जांच में वीडियो, सीसीटीवी और अन्य तकनीकी साक्ष्यों की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई।
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