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महापंचायत में भड़काऊ भाषण: अदालत ने ठुकराई गोपाल की जमानत याचिका, सीएए विरोधियों पर चला चुका है गोली

Fri, 16 Jul 2021 02:06 PM IST
पूजा त्रिपाठी अमर उजाला नेटवर्क, गुरुग्राम
अमर उजाला नेटवर्क, गुरुग्राम Published by: पूजा त्रिपाठी Updated Fri, 16 Jul 2021 02:06 PM IST
सार

अधिवक्ता कुलभूषण भारद्वाज ने बताया कि निचली अदालत ने बृहस्पतिवार को जमानत याचिका रद्द कर दी थी। अब सेशन कोर्ट में निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी गई है। सोमवार को जस्टिस डी एन भारद्वाज की कोर्ट में याचिका पर सुनवाई होगी।

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Gurugram court denies Ram bhakt gopal sharma bail plea in hate speech in pataudi mahapanchayat case
गोपाल शर्मा - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

पटौदी महापंचायत के दौरान भड़काऊ भाषण देने वाले गोपाल शर्मा की जमानत याचिका शुक्रवार को सेशन कोर्ट में दायर की गई है। कोर्ट ने 19 जुलाई की तारीख तय की है। अधिवक्ता कुलभूषण भारद्वाज ने बताया कि निचली अदालत ने बृहस्पतिवार को जमानत याचिका रद्द कर दी थी। अब सेशन कोर्ट में निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी गई है। सोमवार को जस्टिस डी एन भारद्वाज की कोर्ट में याचिका पर सुनवाई होगी।

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धार्मिक भावनाएं भड़काने में रामभक्त गोपाल धरा
जुलाई की शुरुआत में पटौदी के रामलीला ग्राउंड में धर्म परिवर्तन रोकने के लिए एक महापंचायत हुई थी। इसमें शामिल यूपी के रामभक्त गोपाल पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के आधार पर जमालपुर के रहने वाले दिनेश के बयान पर पटौदी थाना पुलिस ने उसके खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने उसे यूपी के जेवर से गिरफ्तार कर लिया। वह न्यायिक हिरासत में भोंडसी जेल जेल में बंद है।
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पुलिस को दी शिकायत में गुरुग्राम के गांव जमालपुर निवासी दिनेश ने कहा कि 4 जुलाई को पटौदी के रामलीला ग्राउंड में महापंचायत का आयोजन हुआ था। उसमें गोपाल शर्मा उर्फ रामभक्त गोपाल ने भड़काऊ भाषण दिया। धार्मिक भावनाएं भड़कने वाले इस भाषण का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।
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दिनेश ने भाषण देने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की थी। डीसीपी मानेसर वरुण सिंगला ने बताया कि वीडियो की जांच के बाद पटौदी थाने में देर रात मामला दर्ज कर सोमवार को यूपी के जेवर से रामभक्त गोपाल को गिरफ्तार कर लिया गया।

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