{"_id":"5d6eaeca8ebc3e93bb4c4f78","slug":"forebrigad-dept-take-action-for-school-gurgaon-news-noi459026659","type":"story","status":"publish","title_hn":"अग्निशमन विभाग ने 15 स्कूलों को जारी किए नोटिस","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
अग्निशमन विभाग ने 15 स्कूलों को जारी किए नोटिस
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
गुरुग्राम। हरियाणा फायर सर्विस एक्ट 2009 का उल्लंघन करने वाले शहर के करीब 15 स्कूलों को मंगलवार को नोटिस जारी कर दिए हैं। इन स्कूलों ने एनओसी ने अग्निशमन विभाग से ले ली थी, लेकिन अब उसको रिन्यू नहीं करवा रहे हैं। इसको लेकर पहले भी विभाग की ओर से नोटिस जारी किए जा चुके हैं।
दरअसल, हरियाणा फायर सर्विस एक्ट-2009 की पालना नहीं करने वाले 15 स्कूलों को फायर विभाग की ओर से पालना सुनिश्चित करने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। इनमें से मुख्य रुप से शिवनादर स्कूल फरीदाबाद रोड, विवेक मिडिल स्कूल कन्हई, ग्रीनवुड पब्लिक स्कूल सेक्टर-9, ग्रीनवुड पब्लिक स्कूल सेक्टर-10ए, सरस्वती मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल हेलीमंडी, डिवाइन डेल इंटरनेशनल स्कूल शेरपुर, विनायक पब्लिक स्कूल पटेल नगर, उमक एजुकेशनल ट्रस्ट गढ़ी वाजिदपुर, नारायणा ई टेक्नो स्कूल पालम विहार, एमिटी इंडियन मिलिट्री कॉलेज ग्वालियर पंचगांव, पाथ फाइंडर ग्लोबल स्कूल पटौदी व झंस्कार स्कूल साउथ सिटी-2 के नाम शामिल हैं।
------------------
फायर सर्विस एक्ट की पालना नहीं करने वाले 4 भवनों को मिलेगा एक और मौका
हरियाणा फायर सर्विस एक्ट 2009 की उल्लंघन करने वाले 4 भवनों को सील करने के लिए सोमवार को शहरी स्थानीय निकाय विभाग के निदेशक की ओर से नगर निगम के आयुक्त को शक्तियां एवं स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है। जिन 4 भवनों को सील करने बारे मुख्यालय की ओर से स्वीकृति दी गयी है उनमें कुतुब प्लाजा कोंडोमिनियम डीएलएफ फेज-1, अल्ट्रा होम कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड प्लॉट नंबर-1, सेक्टर-2 आईएमटी मानेसर, स्कोटिश मॉल सोहना रोड व एसवीके ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड व्यापार केन्द्र सुशांत लोक-1 के नाम शामिल हैं। लेकिन नोटिस जारी करने के बाद भी इनको विभाग की ओर से एक ओर मौका दिया जा रहा है। उसके बाद इन पर कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
--------------
बयान...
हरियाणा फायर सर्विस एक्ट 2009 की उल्लंघना करने वाले 14 से 15 स्कूलों को नोटिस मंगलवार को जारी कर दिए गए हैं। 4 भवनों को नोटिस देने के बाद एक मौका और दिया जाएगा। उसके बाद इन पर सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी।
-आईएस कश्यप, वरिष्ठ अग्निशमन अधिकारी, नगर निगम, गुरुग्राम।
विज्ञापन
दरअसल, हरियाणा फायर सर्विस एक्ट-2009 की पालना नहीं करने वाले 15 स्कूलों को फायर विभाग की ओर से पालना सुनिश्चित करने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। इनमें से मुख्य रुप से शिवनादर स्कूल फरीदाबाद रोड, विवेक मिडिल स्कूल कन्हई, ग्रीनवुड पब्लिक स्कूल सेक्टर-9, ग्रीनवुड पब्लिक स्कूल सेक्टर-10ए, सरस्वती मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल हेलीमंडी, डिवाइन डेल इंटरनेशनल स्कूल शेरपुर, विनायक पब्लिक स्कूल पटेल नगर, उमक एजुकेशनल ट्रस्ट गढ़ी वाजिदपुर, नारायणा ई टेक्नो स्कूल पालम विहार, एमिटी इंडियन मिलिट्री कॉलेज ग्वालियर पंचगांव, पाथ फाइंडर ग्लोबल स्कूल पटौदी व झंस्कार स्कूल साउथ सिटी-2 के नाम शामिल हैं।
विज्ञापन
------------------
फायर सर्विस एक्ट की पालना नहीं करने वाले 4 भवनों को मिलेगा एक और मौका
हरियाणा फायर सर्विस एक्ट 2009 की उल्लंघन करने वाले 4 भवनों को सील करने के लिए सोमवार को शहरी स्थानीय निकाय विभाग के निदेशक की ओर से नगर निगम के आयुक्त को शक्तियां एवं स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है। जिन 4 भवनों को सील करने बारे मुख्यालय की ओर से स्वीकृति दी गयी है उनमें कुतुब प्लाजा कोंडोमिनियम डीएलएफ फेज-1, अल्ट्रा होम कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड प्लॉट नंबर-1, सेक्टर-2 आईएमटी मानेसर, स्कोटिश मॉल सोहना रोड व एसवीके ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड व्यापार केन्द्र सुशांत लोक-1 के नाम शामिल हैं। लेकिन नोटिस जारी करने के बाद भी इनको विभाग की ओर से एक ओर मौका दिया जा रहा है। उसके बाद इन पर कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
--------------
बयान...
हरियाणा फायर सर्विस एक्ट 2009 की उल्लंघना करने वाले 14 से 15 स्कूलों को नोटिस मंगलवार को जारी कर दिए गए हैं। 4 भवनों को नोटिस देने के बाद एक मौका और दिया जाएगा। उसके बाद इन पर सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी।
-आईएस कश्यप, वरिष्ठ अग्निशमन अधिकारी, नगर निगम, गुरुग्राम।