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Gurugram News: नामांकन आज से शुरू, रविवार को रहेगा अवकाश
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विधानसभावार एसडीएम कार्यालयों में दाखिल किए जाएंगे नामांकन-पत्र
12 सितंबर की दोपहर तीन बजे तक चलेगी नामांकन प्रक्रिया
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। बृहस्पतिवार से शुरू होने वाली नामांकन प्रक्रिया के एक दिन पहले ही प्रशासन स्तर पर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पांच सितंबर से 12 सितंबर की दोपहर तीन बजे तक चलने वाली नामांकन प्रक्रिया में जिले की चारों विधानसभा गुड़गांव, पटौदी, बादशाहपुर और सोहना सीटों के लिए नामांकन संबंधित विधानसभा क्षेत्र के एसडीएम कार्यालय में जमा किए जाएंगे। इस बीच रविवार को अवकाश होने के कारण नामांकन नहीं हो सकेंगे।
उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी निशांत कुमार यादव ने बताया कि पांच सितंबर को सुबह 11 बजे नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस दौरान नामांकन का समय प्रतिदिन सुबह 11 से दोपहर तीन बजे तक का रहेगा। नामांकन पत्र विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन अधिकारी एवं एसडीएम के कार्यालय में दाखिल किए जा सकते हैं। उपायुक्त ने बताया कि शनिवार को नामांकन प्रक्रिया जारी रहेगी, जबकि 8 सितंबर यानी रविवार को अवकाश रहेगा। उम्मीदवार 12 सितंबर को दोपहर तीन बजे तक नामांकन-पत्र जमा करवा सकते हैं। उसके बाद किसी प्रत्याशी के नामांकन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। इसके अलावा शपथपत्र के सभी कॉलम भरे होने चाहिए।
निर्दलीय प्रत्याशियों को देने होंगे दस प्रस्तावकों के नाम
जिला निर्वाचन अधिकारी निशांत कुमार यादव ने बताया कि राष्ट्रीय व राज्य स्तर की राजनीतिक पार्टी द्वारा घोषित उम्मीदवारों को जहां एक-एक प्रस्तावक का नाम देना आवश्यक है। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी को अपने प्रस्तावकों के रूप में दस लोगों के नाम नामांकन के समय देने होंगे। उन्होंने यह भी बताया कि विधानसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार हरियाणा राज्य के किसी भी विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में नामित होना चाहिए। जबकि उसके प्रस्तावक उसी विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में नामित होने चाहिए, जहां से वह अपना नामांकन भर रहा है।
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इन लोगों का स्वीकार नहीं किया जाएगा नामांकन
- नामांकन के लिए उम्मीदवार की आयु 13 सितंबर, 2024 को 25 वर्ष की होनी चाहिए। इससे कम आयु के उम्मीदवार का नामांकन-पत्र नहीं लिया जाएगा।
- निर्वाचन आयोग ने किसी उम्मीदवार को तीन साल पहले चुनाव खर्च जमा नहीं करवाने के कारण अयोग्य घोषित कर दिया है तो उसका भी नामांकन पत्र जमा नहीं होगा।
- इसी प्रकार किसी व्यक्ति को कोर्ट ने दो साल या इससे अधिक अवधि की सजा सुना दी है तो उसे भी अयोग्य माना जाएगा।
नामांकन के समय यह कागजात लेकर आने होंगे
- नामांकन के लिए उम्मीदवार को चार पासपोर्ट साइज की फोटो
- सफेद बैकग्राउंड के साथ एक पोस्टकार्ड साइज फोटो
- फोटो की सॉफ्ट कॉपी भी देनी होगी।
अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के लिए पांच हजार होगी जमानत राशि
सामान्य व पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार को दस हजार रुपये एवं अनुसूचित वर्ग के प्रत्याशी को पांच हजार रुपये की जमानत राशि देनी होगी। जमानत राशि जमा करवाने के लिए एसडीएम कार्यालय में कैश काउंटर स्थापित किए गए हैं। एक उम्मीदवार निर्वाचन अधिकारी के पास चार फार्म जमा करवा सकता है। किसी प्रत्याशी ने विगत दस वर्षों में सरकारी आवास का इस्तेमाल किया है तो उसे टेलीफोन, बिजली, पानी व घर के किराए का नो ड्यूज सर्टिफिकेट देना होगा।
उम्मीदवार के साथ चार लोग आ सकते हैं
उम्मीदवार के शपथ-पत्र में सभी कॉलम भरे होने चाहिए। किसी कॉलम को खाली नहीं छोड़ा जाएगा। एक उम्मीदवार नामांकन के समय चार लोगों को नामांकन कक्ष में साथ ला सकता है। इससे अधिक व्यक्तियों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही उम्मीदवार तीन वाहन साथ ला सकता है। इन वाहनों को एसडीएम कार्यालय से 100 मीटर की दूरी पर खड़ा करना होगा। उम्मीदवार अपने फार्म को जमा करवाने से पहले एक बार उसे अच्छी तरह चेक कर लें, जिससे कि कोई त्रुटि उसमें न रह जाए। नामांकन को देखते हुए संबंधित एसडीएम कार्यालय पर अतिरिक्त पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं।
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12 सितंबर की दोपहर तीन बजे तक चलेगी नामांकन प्रक्रिया
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। बृहस्पतिवार से शुरू होने वाली नामांकन प्रक्रिया के एक दिन पहले ही प्रशासन स्तर पर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पांच सितंबर से 12 सितंबर की दोपहर तीन बजे तक चलने वाली नामांकन प्रक्रिया में जिले की चारों विधानसभा गुड़गांव, पटौदी, बादशाहपुर और सोहना सीटों के लिए नामांकन संबंधित विधानसभा क्षेत्र के एसडीएम कार्यालय में जमा किए जाएंगे। इस बीच रविवार को अवकाश होने के कारण नामांकन नहीं हो सकेंगे।
उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी निशांत कुमार यादव ने बताया कि पांच सितंबर को सुबह 11 बजे नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस दौरान नामांकन का समय प्रतिदिन सुबह 11 से दोपहर तीन बजे तक का रहेगा। नामांकन पत्र विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन अधिकारी एवं एसडीएम के कार्यालय में दाखिल किए जा सकते हैं। उपायुक्त ने बताया कि शनिवार को नामांकन प्रक्रिया जारी रहेगी, जबकि 8 सितंबर यानी रविवार को अवकाश रहेगा। उम्मीदवार 12 सितंबर को दोपहर तीन बजे तक नामांकन-पत्र जमा करवा सकते हैं। उसके बाद किसी प्रत्याशी के नामांकन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। इसके अलावा शपथपत्र के सभी कॉलम भरे होने चाहिए।
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निर्दलीय प्रत्याशियों को देने होंगे दस प्रस्तावकों के नाम
जिला निर्वाचन अधिकारी निशांत कुमार यादव ने बताया कि राष्ट्रीय व राज्य स्तर की राजनीतिक पार्टी द्वारा घोषित उम्मीदवारों को जहां एक-एक प्रस्तावक का नाम देना आवश्यक है। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी को अपने प्रस्तावकों के रूप में दस लोगों के नाम नामांकन के समय देने होंगे। उन्होंने यह भी बताया कि विधानसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार हरियाणा राज्य के किसी भी विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में नामित होना चाहिए। जबकि उसके प्रस्तावक उसी विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में नामित होने चाहिए, जहां से वह अपना नामांकन भर रहा है।
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इन लोगों का स्वीकार नहीं किया जाएगा नामांकन
- नामांकन के लिए उम्मीदवार की आयु 13 सितंबर, 2024 को 25 वर्ष की होनी चाहिए। इससे कम आयु के उम्मीदवार का नामांकन-पत्र नहीं लिया जाएगा।
- निर्वाचन आयोग ने किसी उम्मीदवार को तीन साल पहले चुनाव खर्च जमा नहीं करवाने के कारण अयोग्य घोषित कर दिया है तो उसका भी नामांकन पत्र जमा नहीं होगा।
- इसी प्रकार किसी व्यक्ति को कोर्ट ने दो साल या इससे अधिक अवधि की सजा सुना दी है तो उसे भी अयोग्य माना जाएगा।
नामांकन के समय यह कागजात लेकर आने होंगे
- नामांकन के लिए उम्मीदवार को चार पासपोर्ट साइज की फोटो
- सफेद बैकग्राउंड के साथ एक पोस्टकार्ड साइज फोटो
- फोटो की सॉफ्ट कॉपी भी देनी होगी।
अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के लिए पांच हजार होगी जमानत राशि
सामान्य व पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार को दस हजार रुपये एवं अनुसूचित वर्ग के प्रत्याशी को पांच हजार रुपये की जमानत राशि देनी होगी। जमानत राशि जमा करवाने के लिए एसडीएम कार्यालय में कैश काउंटर स्थापित किए गए हैं। एक उम्मीदवार निर्वाचन अधिकारी के पास चार फार्म जमा करवा सकता है। किसी प्रत्याशी ने विगत दस वर्षों में सरकारी आवास का इस्तेमाल किया है तो उसे टेलीफोन, बिजली, पानी व घर के किराए का नो ड्यूज सर्टिफिकेट देना होगा।
उम्मीदवार के साथ चार लोग आ सकते हैं
उम्मीदवार के शपथ-पत्र में सभी कॉलम भरे होने चाहिए। किसी कॉलम को खाली नहीं छोड़ा जाएगा। एक उम्मीदवार नामांकन के समय चार लोगों को नामांकन कक्ष में साथ ला सकता है। इससे अधिक व्यक्तियों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही उम्मीदवार तीन वाहन साथ ला सकता है। इन वाहनों को एसडीएम कार्यालय से 100 मीटर की दूरी पर खड़ा करना होगा। उम्मीदवार अपने फार्म को जमा करवाने से पहले एक बार उसे अच्छी तरह चेक कर लें, जिससे कि कोई त्रुटि उसमें न रह जाए। नामांकन को देखते हुए संबंधित एसडीएम कार्यालय पर अतिरिक्त पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं।