फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Gurugram News ›   Disputes resolved: 437 plot holders will get benefit of Rs 183.52 crore

विवादों से समाधान : 437 प्लाटधारकों को मिलेगा 183.52 करोड़ का लाभ

Wed, 18 Dec 2024 11:03 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 18 Dec 2024 11:03 PM IST
विज्ञापन
Disputes resolved: 437 plot holders will get benefit of Rs 183.52 crore
- एचएसवीपी ने शुरू की विवादों से समाधान की ओर स्कीम
विज्ञापन




- 14 मई 2025 तक बकाया राशि को जमा कराकर उठा सकते हैं लाभ

अमर उजाला ब्यूरो



गुरुग्राम। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने विवादों से समाधान की ओर नाम से नई समझौता योजना इन दिनों चलाई हुई है, जिसका लाभ उठाकर प्लॉटधारक अपनी बकाया राशि को न्यूनतम दरों पर जमा करवा सकते हैं। इसकी आखिरी तारीख 14 मई 2025 निर्धारित की गई है। इसके अलावा ओसी सर्टिफिकेट लेने के लिए विभाग ने वन टाइम अर्पोच्युनिटी की एक और स्कीम भी लागू की हुई है। इससे 437 प्लॉटधारकों को 183.52 करोड़ का लाभ मिलेगा।

गुरुग्राम में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण-2 की संपदा अधिकारी बलिना ने बताया कि विवादों से समाधान की ओर नाम से इस नई स्कीम में गुरुग्राम के रिहायशी, कॉमर्शियल, ग्रुप हाउसिंग व इंडस्ट्रियल कैटेगरी के 19 सेक्टरों के 437 प्लॉटधारकों को भूमि की बढ़ी हुई दरों में छूट का लाभ दिया गया है। इसकी राशि करीब 183.52 करोड़ रुपये की है। इनमें सेक्टर 27, 28, 30, 31, 31-32 ए, 32 39, 40, 42, 43, 45, 46, 51, 52, 54, 55, 55-56, 56 और 57 के प्लॉटधारक शामिल हैं। उन्होंने कहा कि ये सभी प्लॉटधारक 14 मई 2025 तक अपनी बकाया राशि को दी गई छूट का लाभ उठाते हुए जमा करवा दें। इसके बाद उनको दोबारा से कोई और मौका नहीं मिलेगा।
विज्ञापन


संपदा अधिकारी बलिना ने बताया कि जमीन के रेट बढ़ाए जाने के कारण गुरुग्राम में एचएसवीपी के कई भूखंड मालिकों की ओर बकाया राशि है, जो कि जमा नहीं हुई है। इसी मामले के समाधान के लिए यह नई स्कीम ऑनलाइन शुरू की गई है। स्थानीय प्लॉटधारक अपनी प्रॉपर्टी की आईडी व पासवर्ड का प्रयोग करते हुए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के पोर्टल पर आवेदन कर इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। जिसमें उनकी ओर बकाया राशि और दिए गए छूट के लाभ को भी दर्शाया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन


यह स्कीम उन लोगों के लिए है, जिन्होंने पहले इस प्रकार की किसी स्कीम का लाभ ना उठाया हो। उन्होंने बताया कि जिन रिहायशी, ग्रुप हाउसिंग या औद्योगिक प्लाटधारकों ने बगैर ओसी सर्टिफिकेट लिए बिल्डिंग पर कब्जा ले लिया है, वे 31 मार्च, 2025 तक इस स्कीम में शामिल हो सकते हैं। उनको ओसी सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed