फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Gurugram News ›   अप्पू घर में फूड कोर्ट देने के नाम पर ठगी, न्यायालय ने जारी किया समन

अप्पू घर में फूड कोर्ट देने के नाम पर ठगी, न्यायालय ने जारी किया समन

Tue, 15 May 2018 11:16 PM IST
Updated Tue, 15 May 2018 11:16 PM IST
विज्ञापन
अप्पू घर में फूड कोर्ट देने के नाम पर ठगी, न्यायालय ने जारी किया समन
अप्पू घर में फूड कोर्ट देने के नाम पर ठगी, न्यायालय ने जारी किया समन
विज्ञापन

- अदालत ने तलब किए दस्तावेज
अमर उजाला ब्यूरो
गुरु ग्राम। सेक्टर-29 स्थित अप्पू घर में दुकान देने के नाम पर धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। पीड़ित ने न्याय के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया है। दंडाधिकारी आकृति वर्मा की अदालत ने अप्पू घर संचालक सहित हुडा, डीटीपी, नगर निगम सहित व क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी की कंपनी को समन जारी कर दस्तावेज तलब किए हैं। मामले की अगली सुनवाई 14 जून को होगी। मामले में अप्पू घर के निदेशक राकेश बब्बर, हरप्रीत सेठी व नरेंद्र कुमार सुरना को मुख्य आरोपी बनाया गया है।
अधिवक्ता यतीश गोयल ने बताया कि सुशांत लोक निवासी हेमंत पुरी ने अदालत में याचिका दायर की है। याचिका के माध्यम से उन्होंने बताया कि हेमंत ने वर्ष 2013 में 500 वर्गफुट की दो दुकानें अप्पू घर के फूड कोर्ट में बुक करवाई थी। इसके लिए उन्होंने करीब 50 लाख रुपये का भुगतान किया था। वर्ष 2015 से अप्पू घर संचालक द्वारा इन दुकानों का उन्हें करीब 50 हजार रुपये प्रति माह किराया दिया जाना था, लेकिन उन्होंने 4 महीने तक किराया दिया। इसके बाद जब उन्होंने दुकान व किराए की बात की तो उन्होंने फूड कोर्ट पर दुकान देने की बजाय इसे ऑयस्टर बीच पर दुकान देने की बात कही। लेकिन आज तक इस पर भी काम शुरू नहीं किया गया है।
विज्ञापन

आरोप है कि अप्पू घर में क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी व सचिन तेंदुलकर द्वारा भी निवेश किए जाने की बात कही जा रही थी। उन्होंने बताया कि जांच के दौरान सामने आया कि अप्पू घर संचालकों ने उक्त जमीन को बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर बेस पर 66 वर्ष के लिए अलॉट करवाया था। जिसमें उन्हें यहां दुकान बेचने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है। इस पर उन्होंने उक्त केस दायर किया है। पिछले सप्ताह दायर की गई याचिका को अदालत ने स्वीकार करते हुए मंगलवार को उक्त सभी को समन देते हुए 14 जून को अदालत में संबंधित दस्तावेज पेश करने के आदेश दिए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

-------
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed