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Gurugram News: सामूहिक दुष्कर्म के आरोप में अदालत ने एक को दोषी माना, दूसरे को किया बरी
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पुन्हाना के गांव का मामला, शनिवार को अदालत सुनाएगी सजा
संवाद न्यूज एजेंसी
पुन्हाना। सामूहिक दुष्कर्म के आरोप में स्पेशल पॉक्सो अदालत के जज नरेंद्र पाल ने एक आरोपी अरमान को दोषी मानकर उसे पुलिस हिरासत में ले लिया है, जबकि अन्य आरोपी जैद को सबूतों के अभाव में बरी करने के आदेश दिए हैं। आरोपी को शनिवार को सजा सुनाई जाएगी। मामला 22 फरवरी 2019 का पुन्हाना थाने के एक गांव का है।
जानकारी के अनुसार, पीड़ित ने पुलिस को शिकायत देकर आरोप लगाया था कि 22 फरवरी 2019 को बेटी घर के ही पास बने बाथरूम में पेशाब करने गई थी। उसी दौरान आरोपी जैद और अरमान ने उसके मुंह में कपड़ा ठूंसकर अपहरण कर लिया। आरोपी उसे पास के पहाड़ में ले गए। जब उसकी बेटी ने शोर मचाने की कोशिश की तो उसके साथ मारपीट की गई और जान से मारने की धमकी दी गई। उसके बाद आरोपी उसे मौके पर छोड़कर फरार हो गए।
पुलिस ने पीड़ित पिता की शिकायत पर आरोपी अरमान और जैद के खिलाफ अपहरण, जान से मारने की धमकी देने, मारपीट करने और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। जांच के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। फिलहाल दोनों आरोपी जमानत पर चल रहे थे।
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संवाद न्यूज एजेंसी
पुन्हाना। सामूहिक दुष्कर्म के आरोप में स्पेशल पॉक्सो अदालत के जज नरेंद्र पाल ने एक आरोपी अरमान को दोषी मानकर उसे पुलिस हिरासत में ले लिया है, जबकि अन्य आरोपी जैद को सबूतों के अभाव में बरी करने के आदेश दिए हैं। आरोपी को शनिवार को सजा सुनाई जाएगी। मामला 22 फरवरी 2019 का पुन्हाना थाने के एक गांव का है।
जानकारी के अनुसार, पीड़ित ने पुलिस को शिकायत देकर आरोप लगाया था कि 22 फरवरी 2019 को बेटी घर के ही पास बने बाथरूम में पेशाब करने गई थी। उसी दौरान आरोपी जैद और अरमान ने उसके मुंह में कपड़ा ठूंसकर अपहरण कर लिया। आरोपी उसे पास के पहाड़ में ले गए। जब उसकी बेटी ने शोर मचाने की कोशिश की तो उसके साथ मारपीट की गई और जान से मारने की धमकी दी गई। उसके बाद आरोपी उसे मौके पर छोड़कर फरार हो गए।
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पुलिस ने पीड़ित पिता की शिकायत पर आरोपी अरमान और जैद के खिलाफ अपहरण, जान से मारने की धमकी देने, मारपीट करने और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। जांच के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। फिलहाल दोनों आरोपी जमानत पर चल रहे थे।
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