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Gurugram News: कंपनी के प्रमुखों पर 2.27 करोड़ की धोखाधड़ी करने का आरोप
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आर्थिक अपराध शाखा की पुलिस कर रही जांच
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। शेयर बाजार में हुई धोखाधड़ी को लेकर दो निवेशक कंपनियों के संचालकों ने एक कंपनी के प्रमुखों पर 2.27 करोड़ रुपये की ठगी करने का आरोप लगाया है। इस मामले में शिकायत के आधार पर कंपनी प्रमुखों के खिलाफ गुरुग्राम की आर्थिक अपराध शाखा में एफआईआर दर्ज कराई है। शिकायत पर आर्थिक अपराध शाखा ने जांच करते हुए भारतीय न्याय संहिता के तहत ठगी, आपराधिक विश्वासघात और जालसाजी सहित कई गंभीर धाराओं के तहत सेक्टर-29 थाने में मामला दर्ज किया है।
जानकारी के अनुसार दो निवेशक कंपनियों आर9 वेल्थ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और दिल्ली फिनवेस्ट सॉल्यूशन एलएलपी ने कल्यपतारु शेयर एंड स्टॉक ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड के प्रमुखों के खिलाफ आर्थिक अपराध शाखा में शिकायत दी है। शिकायतकर्ताओं ने ब्रोकिंग फर्म की सीएफओ प्यू कायाल और प्रमोटर रवि चौहान पर 4.49 करोड़ रुपये के शेयर सौदे में 2.27 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। पुलिस को दी शिकायत में बताया है कि 17 जून 2025 को आरोपियों ने एनएसई लिमिटेड के 20,000 इक्विटी शेयर प्रति शेयर 2,245 रुपये की दर से बेचने का मौखिक तौर पर समझौता किया और उसी दिन शेयरों की डिलीवरी की गारंटी दी थी। मौखिक तौर पर हुए समझौते पर भरोसा कर शिकायतकर्ताओं ने 4.49 करोड़ रुपये का पूरा भुगतान उसी दिन कर दिया। भुगतान के बावजूद आरोपियों ने शेयरों की डिलीवरी नहीं की। प्रमोटर रवि चौहान ने रुपयों के रिफंड का आश्वासन दिया था, लेकिन बाद में उन्होंने रुपये नहीं लौटाए।
रुपयों के रिफंड के लिए दिए गए 75 लाख रुपये प्रत्येक के दो पोस्ट डेटेड चेक 8 जुलाई 2025 को बाउंस हो गए। 2.27 करोड़ रुपये की बकाया राशि का भुगतान अभी तक नहीं किया गया। पुलिस को दी शिकायत में बताया गया है कि आरोपियों ने 26 जून का एक फर्जी सेटलमेंट पत्र भेजा। इस पत्र में झूठा दावा किया गया कि दोनों पक्षों ने मात्र 1.5 करोड़ रुपये में समझौता कर लिया है। इस पत्र पर शिकायतकर्ता कंपनी के कर्मचारी के हस्ताक्षर दिखाए गए थे। जब कर्मचारियों से छानबीन के दौरान पूछताछ की गई तो उन्होंने आंतरिक जांच में बताया कि उनको धमकाकर व जबरदस्ती हस्ताक्षर करवाए गए थे। पत्र पर मौजूद नोटरी नंबर और सत्यापन भी फर्जी पाया गया क्योंकि कथित नोटरी व पहचानकर्ताओं ने दस्तावेज को प्रमाणित करने से इंकार कर दिया। पुलिस मामले में विभिन्न बिंदुओं से छानबीन कर रही है।
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सहायक पुलिस आयुक्त (ईडब्ल्यूओ) विशाल ने बताया कि शिकायत के आधार पर मामला दर्ज करके छानबीन की जा रही है। जांच में जो तथ्य सामने आएंगे, उसी अनुसार आगामी कार्रवाई की जाएगी।
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अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। शेयर बाजार में हुई धोखाधड़ी को लेकर दो निवेशक कंपनियों के संचालकों ने एक कंपनी के प्रमुखों पर 2.27 करोड़ रुपये की ठगी करने का आरोप लगाया है। इस मामले में शिकायत के आधार पर कंपनी प्रमुखों के खिलाफ गुरुग्राम की आर्थिक अपराध शाखा में एफआईआर दर्ज कराई है। शिकायत पर आर्थिक अपराध शाखा ने जांच करते हुए भारतीय न्याय संहिता के तहत ठगी, आपराधिक विश्वासघात और जालसाजी सहित कई गंभीर धाराओं के तहत सेक्टर-29 थाने में मामला दर्ज किया है।
जानकारी के अनुसार दो निवेशक कंपनियों आर9 वेल्थ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और दिल्ली फिनवेस्ट सॉल्यूशन एलएलपी ने कल्यपतारु शेयर एंड स्टॉक ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड के प्रमुखों के खिलाफ आर्थिक अपराध शाखा में शिकायत दी है। शिकायतकर्ताओं ने ब्रोकिंग फर्म की सीएफओ प्यू कायाल और प्रमोटर रवि चौहान पर 4.49 करोड़ रुपये के शेयर सौदे में 2.27 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। पुलिस को दी शिकायत में बताया है कि 17 जून 2025 को आरोपियों ने एनएसई लिमिटेड के 20,000 इक्विटी शेयर प्रति शेयर 2,245 रुपये की दर से बेचने का मौखिक तौर पर समझौता किया और उसी दिन शेयरों की डिलीवरी की गारंटी दी थी। मौखिक तौर पर हुए समझौते पर भरोसा कर शिकायतकर्ताओं ने 4.49 करोड़ रुपये का पूरा भुगतान उसी दिन कर दिया। भुगतान के बावजूद आरोपियों ने शेयरों की डिलीवरी नहीं की। प्रमोटर रवि चौहान ने रुपयों के रिफंड का आश्वासन दिया था, लेकिन बाद में उन्होंने रुपये नहीं लौटाए।
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रुपयों के रिफंड के लिए दिए गए 75 लाख रुपये प्रत्येक के दो पोस्ट डेटेड चेक 8 जुलाई 2025 को बाउंस हो गए। 2.27 करोड़ रुपये की बकाया राशि का भुगतान अभी तक नहीं किया गया। पुलिस को दी शिकायत में बताया गया है कि आरोपियों ने 26 जून का एक फर्जी सेटलमेंट पत्र भेजा। इस पत्र में झूठा दावा किया गया कि दोनों पक्षों ने मात्र 1.5 करोड़ रुपये में समझौता कर लिया है। इस पत्र पर शिकायतकर्ता कंपनी के कर्मचारी के हस्ताक्षर दिखाए गए थे। जब कर्मचारियों से छानबीन के दौरान पूछताछ की गई तो उन्होंने आंतरिक जांच में बताया कि उनको धमकाकर व जबरदस्ती हस्ताक्षर करवाए गए थे। पत्र पर मौजूद नोटरी नंबर और सत्यापन भी फर्जी पाया गया क्योंकि कथित नोटरी व पहचानकर्ताओं ने दस्तावेज को प्रमाणित करने से इंकार कर दिया। पुलिस मामले में विभिन्न बिंदुओं से छानबीन कर रही है।
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सहायक पुलिस आयुक्त (ईडब्ल्यूओ) विशाल ने बताया कि शिकायत के आधार पर मामला दर्ज करके छानबीन की जा रही है। जांच में जो तथ्य सामने आएंगे, उसी अनुसार आगामी कार्रवाई की जाएगी।