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Gurugram News: गलत नाम होने पर रोका था क्लेम, अब ब्याज के साथ देने होंगे 7.63 लाख

Tue, 12 May 2026 04:41 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 12 May 2026 04:41 PM IST
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Claim was stopped due to wrong name, now Rs 7.63 lakh will have to be paid along with interest.
उपभोक्ता आयोग से - सड़क हादसे में क्षतिग्रस्त हो गया था ट्रक, आवेदन के समय चालक के नाम में हो गई थी गलती
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संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। सड़क हादसे में क्षतिग्रस्त हुए ट्रक के क्लेम के आवेदन में चालक का गलत नाम दर्ज होने पर रोके गए 7.63 लाख रुपये का क्लेम कंपनी को ब्याज के साथ देना होगा। यह आदेश जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष संजीव जिंदल ने दिया है।
बेगमपुरा खटौला गांव निवासी प्रदीप कुमार ने आयोग में दायर की याचिका में बताया कि गोरखनाथ ट्रांसपोर्ट कंपनी है। उन्होंने अपने ट्रक का रोयल सुंदरम जनरल कंपनी से बीमा कराया हुआ है। 12 नवंबर 2020 को पलवल के पास उनके ट्रक के सामने चल रहे दूसरे ट्रक ने अचानक से ब्रेक लगा दिया था। इससे उनका ट्रक दूसरे ट्रक से टकरा गया और क्षतिग्रस्त हो गया। इस हादसे में किसी को चोट नहीं लगी। गाड़ी का चालक सुधीर सिंह पुत्र मलखान सिंह था लेकिन आवेदन के करने के दौरान गलती से वह मलखान सिंह पुत्र सुधीर सिंह हो गया था।
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बीमा कंपनी ने गलत तथ्य पेश करने पर उनका आवेदन खारिज कर दिया था। आयोग ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद बीमा कंपनी को दोषी ठहराते हुए आदेश दिया है कि वह शिकायतकर्ता को 7.63 लाख रुपये नौ प्रतिशत की दर से दें। इस दौरान उन्हें हुई मानसिक परेशानी पर 50 हजार रुपये का मुआवजा और कानूनी प्रक्रिया पर खर्च के लिए 22 हजार रुपये दिए जाए।
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