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Gurugram News: सार्वजनिक संपत्तियों पर पोस्टर-बैनर लगाए तो होगी एफआईआर

Wed, 14 Oct 2026 12:30 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 12:30 AM IST
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An FIR will be lodged if posters or banners are put up on public properties.
अमर उजाला ब्यूरो
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गुरुग्राम। शहर में सार्वजनिक संपत्तियों पर पोस्टर-बैनर लगाकर प्रचार करने वालों पर अब जीएमडीए सख्ती करेगा।
बिना अनुमति सार्वजनिक दीवारों, बिजली के खंभों, सड़क संबंधी ढांचों, साइन बोर्ड और अन्य संपत्तियों पर प्रचार सामग्री लगाने वालों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई जाएगी। जरूरत पड़ने पर हरियाणा संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 1989 के तहत एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी। जीएमडीए के प्रवक्ता ने बताया कि पीजी संचालकों, राजनीतिक संगठनों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की ओर से प्रचार के लिए सार्वजनिक संपत्तियों पर पोस्टर, बैनर और होर्डिंग लगाए जाने के मामले सामने आते रहते हैं। इससे शहर की सुंदरता प्रभावित होने के साथ सार्वजनिक संपत्तियों का स्वरूप भी खराब होता है। जीएमडीए ने अपनी फील्ड टीमों को ऐसे मामलों में कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ संबंधित पुलिस थानों में शिकायत दी जाएगी।

नियमानुसार डेली डायरी रिपोर्ट (डीडीआर) दर्ज कराने के साथ आवश्यक मामलों में एफआईआर भी कराई जाएगी। प्राधिकरण की ओर से सार्वजनिक संपत्तियों पर लगाई गई अनधिकृत प्रचार सामग्री हटाने के लिए नियमित निरीक्षण और विशेष अभियान चलाए जाएंगे। जीएमडीए ने नागरिकों, राजनीतिक संगठनों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से अपील की है कि वे बिना अनुमति सार्वजनिक संपत्तियों पर पोस्टर-बैनर न लगाएं।
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प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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