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Gurugram News: 26 दिन में बिना नंबर प्लेट के 16,012 वाहनों के चालान
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पुलिस ने 724 पुराने वाहनों को भी जब्त किया
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। जिले की सड़कों पर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों के खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने 26 अक्तूबर को 12,661 वाहनों के चालान काटे और 134 बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों को जब्त किया। एक से 26 अक्तूबर तक 16,012 नंबर प्लेट संबंधी चालान किए गए हैं।
इस अवधि में पुलिस ने 1,14,74,000 रुपये का जुर्माना लगाया। बिना नंबर प्लेट वाले 9,406 वाहनों के चालान किए गए, जिनसे 63,63,000 रुपये का जुर्माना वसूला गया। वहीं, बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाले 6,606 वाहनों के चालान काटकर 51,11,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। 26 अक्तूबर को गलत पार्किंग के 3,295, गलत दिशा में वाहन चलाने के 854 और लेन परिवर्तन के 755 चालान शामिल थे।
पुलिस ने एक से 26 अक्तूबर तक 724 पुराने वाहनों को भी जब्त किया है। यह कार्रवाई निर्धारित आयु सीमा का उल्लंघन कर सड़कों पर चल रहे वाहनों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से की गई। निर्धारित प्रावधानों के अनुसार, डीजल वाहनों की आयु 10 वर्ष और पेट्रोल वाहनों की आयु 15 वर्ष से अधिक होने पर उनके संचालन पर प्रतिबंध लागू है। यातायात पुलिस प्रवक्ता विकास वर्मा ने बताया कि सरकारी निर्देशों के तहत बीएस-3 व इससे नीचे के उत्सर्जन मानक वाले वाहनों को जब्त किया जा रहा है। जांच के दौरान वाहनों की वैधता व निर्धारित मानकों की पड़ताल की जा रही है।
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अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। जिले की सड़कों पर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों के खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने 26 अक्तूबर को 12,661 वाहनों के चालान काटे और 134 बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों को जब्त किया। एक से 26 अक्तूबर तक 16,012 नंबर प्लेट संबंधी चालान किए गए हैं।
इस अवधि में पुलिस ने 1,14,74,000 रुपये का जुर्माना लगाया। बिना नंबर प्लेट वाले 9,406 वाहनों के चालान किए गए, जिनसे 63,63,000 रुपये का जुर्माना वसूला गया। वहीं, बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाले 6,606 वाहनों के चालान काटकर 51,11,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। 26 अक्तूबर को गलत पार्किंग के 3,295, गलत दिशा में वाहन चलाने के 854 और लेन परिवर्तन के 755 चालान शामिल थे।
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पुलिस ने एक से 26 अक्तूबर तक 724 पुराने वाहनों को भी जब्त किया है। यह कार्रवाई निर्धारित आयु सीमा का उल्लंघन कर सड़कों पर चल रहे वाहनों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से की गई। निर्धारित प्रावधानों के अनुसार, डीजल वाहनों की आयु 10 वर्ष और पेट्रोल वाहनों की आयु 15 वर्ष से अधिक होने पर उनके संचालन पर प्रतिबंध लागू है। यातायात पुलिस प्रवक्ता विकास वर्मा ने बताया कि सरकारी निर्देशों के तहत बीएस-3 व इससे नीचे के उत्सर्जन मानक वाले वाहनों को जब्त किया जा रहा है। जांच के दौरान वाहनों की वैधता व निर्धारित मानकों की पड़ताल की जा रही है।
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