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Ghaziabad News: किशोर की हत्या में महिला दुकानदार को आजीवन कारावास

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 16 Jul 2024 04:29 AM IST
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Woman shopkeeper gets life imprisonment for murder of teenager
गाजियाबाद। 13 साल पूर्व विजय नगर क्षेत्र में 12 वर्षीय किशोर निसरान की हत्या की दोषी महिला दुकानदार साबरून को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश हीरालाल ने दोषी पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। हत्या के दो आरोपी किशोरों की सुनवाई अभी किशोर न्यायालय में चल रही है।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि विजय नगर थाना क्षेत्र के साबेरी निवासी मुस्तफा का 12 वर्षीय बेटा निसरान 20 अप्रैल 2010 को सुबह 8:30 बजे घेर में उन्हें चाय देने गया था। चाय देने का बाद साइकिल से वह घर लौट गया लेकिन, वह घर नहीं पहुंचा। मुस्तफा की पत्नी शबनम ने अदालत में बयान दर्ज कराया था कि साबरून किराने की दुकान चलाती थी। दुकान पर उसका भांजा चिंटू भी बैठता था। चिंटू और निसरान की दोस्ती थी। साबरून को लगता था चिंटू दुकान से पैसे चुराकर निसरान को देता था। कई बार वह शबनम के घर पहुंचकर धमकी भी दे चुकी थी कि निसरान को दुकान आने से रोक दो नहीं तो हत्या करवा देगी। इसके बाद दो अन्य लोगों के साथ मिलकर बिजली के तार से गला घोंटकर उसकी हत्या करवा दी और शव पास में निर्माणाधीन मकान के शौचालय में बंद करा दिया था।
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मामले में सुनवाई के दौरान अदालत में 13 गवाह पेश किए गए। पुलिस ने केस की जांच के बाद आठ जुलाई 2010 को आरोप पत्र पेश कर दिया था। 24 अक्तूबर से गवाही शुरू हो गई थी। कई पुलिसकर्मियों के तबादले के कारण बयान दर्ज होने में कई साल लग गए।
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