{"_id":"592d85c34f1c1bc771bda7bf","slug":"with-the-report-of-illegal-possession-now-the-affidavit","type":"story","status":"publish","title_hn":"अवैध कब्जे की रिपोर्ट के साथ अब देना होगा हलफनामा ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
अवैध कब्जे की रिपोर्ट के साथ अब देना होगा हलफनामा
अमर उजाला, गाजियाबाद
Updated Tue, 30 May 2017 10:41 PM IST
विज्ञापन
घर
- फोटो : अमर उजाला
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
गाजियाबाद। अवैध कब्जे को लेकर लगातार शिकंजा कस रहे जीडीए ने अब अवैध कब्जे की रिपोर्ट के साथ जोन प्रवर्तन प्रभारी को हलफनामा (शपथ पत्र) देने को कहा है। इसमें स्पष्ट तौर पर उल्लेख करना होगा कि संबंधित रिपोर्ट के अलावा उनके क्षेत्र में जीडीए की अन्य किसी संपत्ति पर अवैध कब्जा नहीं है।
विज्ञापन
इस आदेश के बाद सभी जोन के प्रवर्तन प्रभारी परेशान हैं, क्योंकि हलफनामा देने के बाद उनके बचने का कोई विकल्प नहीं होगा। बुधवार तक अवैध कब्जे की रिपोर्ट जीडीए वीसी को दी जानी है। इसके साथ में अब हलफनामा देना भी अनिवार्य कर दिया गया है।
विज्ञापन
ओएसडी आरपी पांडे ने बताया है कि इस संबंध में सभी प्रवर्तन जोन प्रभारियों को अवगत करा दिया गया है। बताया जा रहा है कि सभी जोन की तरफ से रिपोर्ट लगभग तैयार है, लेकिन हलफनामा मांगे जाने के बाद प्रवर्तन प्रभारियों ने हाथ खींच लिए हैं। अब रिपोर्ट सौंपे जाने से पहले दोबारा से अवैध कब्जों की स्थिति को खंगाला जा रहा है।
विज्ञापन