फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Ghaziabad News ›   Tutor sentenced to four years in prison for luring minor

Ghaziabad News: नाबालिग को बहलाकर ले जाने वाले ट्यूटर को चार साल की कैद

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 30 Oct 2026 01:20 AM IST
विज्ञापन
Tutor sentenced to four years in prison for luring minor
बुलंदशहर। कोतवाली नगर क्षेत्र में करीब छह वर्ष पूर्व नाबालिग छात्रा को बहलाकर ले जाने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम, कोर्ट संख्या-प्रथम विनीत चौधरी की अदालत ने अभियुक्त साबिर को दोषी ठहराते हुए चार वर्ष के कठोर कारावास और 5,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर उसे दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। वहीं, साक्ष्यों के अभाव में अदालत ने उसे दुष्कर्म और पॉक्सो अधिनियम के गंभीर आरोपों से दोषमुक्त कर दिया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, कोतवाली नगर के एक मोहल्ला निवासी साबिर पीड़िता के घर कुरान व ट्यूशन पढ़ाने आता था। इसी दौरान उसने नाबालिग से जान-पहचान बढ़ाई। 6 फरवरी 2020 को करीब 13 वर्षीय छात्रा स्कूल के लिए निकली, लेकिन घर नहीं लौटी।
विज्ञापन

परिजनों की तहरीर पर 8 फरवरी 2020 को थाना कोतवाली नगर में गुमशुदगी व अपहरण की रिपोर्ट दर्ज हुई। बाद में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पीड़िता को बरामद किया और जांच के उपरांत दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट की धाराएं बढ़ाईं। न्यायालय ने दोषी को जिला कारागार भेजने के आदेश दिए हैं। साथ ही जमा कराई जाने वाली अर्थदंड की संपूर्ण राशि पीड़िता को बतौर प्रतिकर देने का निर्देश दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed