फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Ghaziabad News ›   tobacco

आज से बिना रजिस्ट्रेशन नहीं बेच सकेंगे तंबाकू उत्पाद

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 01 Oct 2022 01:21 AM IST
सार

आज से बिना रजिस्ट्रेशन नहीं बेच सकेंगे तंबाकू उत्पादगाजियाबाद।नगर निगम क्षेत्र में शनिवार से बिना रजिस्ट्रेशन व लाइसेंस शुल्क जमा किए दुकानदार तंबाकू उत्पाद नहीं बेच सकेंगे।रजिस्ट्रेशन के लिए दुकानदार की उम्र 18 साल से अधिक होनी चाहिए।

विज्ञापन
tobacco

विस्तार

आज से बिना रजिस्ट्रेशन नहीं बेच सकेंगे तंबाकू उत्पाद
विज्ञापन

गाजियाबाद। नगर निगम क्षेत्र में शनिवार से बिना रजिस्ट्रेशन व लाइसेंस शुल्क जमा किए दुकानदार तंबाकू उत्पाद नहीं बेच सकेंगे। स्ट्रीट वेंडिंग नीति के तहत अस्थायी दुकानों से 200 व स्थाई दुकानों से एक हजार रुपये सालना लाइसेंस शुल्क लिया जाएगा।
तंबाकू उत्पाद विक्रेताओं के लिए शर्तें भी निर्धारित की गई हैं। कोई भी दुकान शैक्षणिक संस्थाओं के 100 गज की परिधि में नहीं खोली जाएंगी। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर रोक रहेगी। अलग से धूम्रपान जोन निर्धारित किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन के लिए दुकानदार की उम्र 18 साल से अधिक होनी चाहिए। दुकानदार के पास आधार कार्ड होना चाहिए, जिले से बाहर का आधार कार्ड होने की दशा में स्थानीय पार्षद से सत्यापन आवश्यक है। थोक स्थायी दुकानदारों को 5000 लाइसेंस शुल्क जमा करना होगा। एक साल बाद दोबारा नवीनीकरण के लिए 5000 का शुल्क जमा करना होगा। स्थायी विक्रेताओं को 200, फुटपाथ पर गुमटी और अस्थायी दुकानों के लिए 100 रुपये नवीनीकरण शुल्क जमा करना होगा। मॉल में चल रहे हुक्काबार का भी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है।
विज्ञापन

सर्वे टीम में छह विभागों के अधिकारी
सर्वे टीम के नोडल प्रभारी नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मिथिलेश ने बताया कि दुकानों के सर्वे में नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, सेल टैक्स विभाग, पुलिस विभाग के अधिकारी टीम में शामिल हैं। सर्वे चल रहा है। रजिस्ट्रेशन के लिए नगर निगम में आवेदन फार्म जमा किया जा सकता है। बिना रजिस्ट्रेशन दुकान चलाने पर पांच हजार रुपये तक जुर्माना लगाया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed