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Ghaziabad News: गैर इरादतन हत्या के तीन दोषियों को सात-सात वर्ष का कारावास
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बुलंदशहर। न्यायालय एडीजे -02 के न्यायाधीश मनोज कुमार तृतीय ने गैर इरादतन हत्या के तीन दोषियों को सात-सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। वहीं, दो दोषियों पर 11-11 हजार रुपये, एक दोषी पर 12 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
थाना औरंगाबाद गांव बिसुंधरा निवासी मुरली ने तहरीर देते हुए बताया था कि गांव के ही रुपेंद्र, राहुल, प्रदीप ने उनके भतीजे राजकुमार व परिवार के अन्य लोगों के साथ लाठी, डंडों और धारदार हथियार से मारपीट करते हुए गंभीर रूप से घायल कर दिया। उपचार के दौरान राजकुमार की मौत हो गई।
छह सितंबर 2012 में थाना औरंगाबाद पर इस संबंध में आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई थी। 12 अक्तूबर 2012 में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। गवाहों के बयान, साक्ष्यों के अवलोकन और दोनों ओर के अधिवक्ताओं को सुनने के बाद कोर्ट ने तीनों को दोषी माना।
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थाना औरंगाबाद गांव बिसुंधरा निवासी मुरली ने तहरीर देते हुए बताया था कि गांव के ही रुपेंद्र, राहुल, प्रदीप ने उनके भतीजे राजकुमार व परिवार के अन्य लोगों के साथ लाठी, डंडों और धारदार हथियार से मारपीट करते हुए गंभीर रूप से घायल कर दिया। उपचार के दौरान राजकुमार की मौत हो गई।
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छह सितंबर 2012 में थाना औरंगाबाद पर इस संबंध में आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई थी। 12 अक्तूबर 2012 में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। गवाहों के बयान, साक्ष्यों के अवलोकन और दोनों ओर के अधिवक्ताओं को सुनने के बाद कोर्ट ने तीनों को दोषी माना।
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