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Ghaziabad: होली खेलने के दौरान दो पक्षों में बवाल, 12 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज; तीन आरोपियों को जेल भेजा
Sun, 16 Mar 2025 03:47 PM IST
विजय पुंडीर
अमर उजाला नेटवर्क, गाजियबाद
अमर उजाला नेटवर्क, गाजियबाद
Published by: विजय पुंडीर
Updated Sun, 16 Mar 2025 03:47 PM IST
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला
पुलिस ने ग्राम मटियाला में शुक्रवार को होली खेलने के दौरान बवाल करने वाले दोनों पक्षों के 12 लोगों के खिलाफ बीएनएस की गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कर, कार्रवाई करते हुए 4 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर उन्हें शांती भंग की धारा में सहायक पुलिस आयुक्त वेव सिटी कोर्ट में पेश किया। जहां से तीन आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। मगर एक नाबालिग को जमानत देकर रिहा कर दिया गया।
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सहायक पुलिस आयुक्त मसूरी लिपी नगायच ने बताया कि शुक्रवार की दोपहर पुलिस होली पर क्षेत्र में गश्त व चैकिंग कर रही थी। तभी पुलिस को सूचना मिली कि गांव मटियाला में शिवोय स्कूल के पास रास्ते में खड़ी कार को हटाने को लेकर दो पक्षों में गाली-गलौच मारपीट व पत्थर बाजी हो गई। वहां खड़ी प्रमोद बैसला की स्कार्पियो कार को ईंट पत्थर मारकर शीशे तोड़ दिये। झगड़े के दौरान मटियाला निवासी रामकुमार पुत्र रामकिशन घायल हो गया। जिसको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डासना से प्रथम उपचार के बाद घर भेज दिया।
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सहायक पुलिस आयुक्त लिपी नगायच ने बताया कि जेल चौकी इंचार्ज सब इंस्पेक्टर प्रशांत गौतम की तहरीर के आधार पर एक पक्ष के रामकुमार, सन्नी, आनंद, अंकित निवासीगण ग्राम मटियाला मसूरी व एक नाबालिग निवासी डासना वेव सिटी एवं दूसरे पक्ष के प्रमोद बैसला निवासी ग्राम मटियाला मसूरी व दोनों पक्षों के 5-6 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 191(2),115(2),352,351(2),324(4) व 125 में एफआईआर दर्ज कराई गई है। पुलिस ने दोनों पक्षों के 4 व्यक्तियों को शांती भंग की धारा में कोर्ट में पेश किया गया। जहां से आनंद, सन्नी व प्रमोद बैसला को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया और एक नाबालिग को जमानत पर रिहा कर दिया गया।
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