{"_id":"58a9ddf64f1c1b921ad865f7","slug":"the-local-body-simply-would-not-have-made-the-registration","type":"story","status":"publish","title_hn":"बस की लोकल बॉडी बनवाई तो नहीं होगा रजिस्ट्रेशन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
बस की लोकल बॉडी बनवाई तो नहीं होगा रजिस्ट्रेशन
ब्यूरो, अमर उजाला /गाजियाबाद
Updated Sun, 19 Feb 2017 11:43 PM IST
विज्ञापन
बस
- फोटो : अमर उजाला
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
बस की लोकल बॉडी बनवाने पर अब आरटीओ में रजिस्ट्रेशन पर ब्रेक लग गया है। परिवहन विभाग के लखनऊ मुख्यालय की ओर से बस की बॉडी बनवाने को लेकर नई गाइडलाइन जारी की गई है।
सरकारी हो या प्राइवेट हर किसी को विभाग की ओर से मान्यता प्राप्त डीलर्स से ही बस की बॉडी बनवानी होगी। अगर कोई लोकल बॉडी बनवाता है तो उसके वाहन का आरटीओ में रजिस्ट्रेशन नहीं होगा।
नई बॉडी बनवाने के बाद डीलर्स की ओर से गाड़ी मालिक को एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। उस सर्टिफिकेट के आधार पर ही रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी। लोकल बॉडी के चलते होने वाले हादसों में जान-माल के अधिक नुकसान के चलते विभाग ने यह फैसला लिया है।
विज्ञापन
एटा हादसे में हुई जांच में भी बस की लोकल बॉडी होने की बात सामने आयी थी। एआरटीओ प्रशासन विश्वजीत सिंह ने बताया कि नई बस बॉडी के लिए आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। अब रजिस्टर्ड डीलर से बॉडी बनवाने व उसके सर्टिफिकेट देने के बाद ही विभाग में रजिस्ट्रेशन हो सकेगा।
विज्ञापन
सरकारी हो या प्राइवेट हर किसी को विभाग की ओर से मान्यता प्राप्त डीलर्स से ही बस की बॉडी बनवानी होगी। अगर कोई लोकल बॉडी बनवाता है तो उसके वाहन का आरटीओ में रजिस्ट्रेशन नहीं होगा।
विज्ञापन
नई बॉडी बनवाने के बाद डीलर्स की ओर से गाड़ी मालिक को एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। उस सर्टिफिकेट के आधार पर ही रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी। लोकल बॉडी के चलते होने वाले हादसों में जान-माल के अधिक नुकसान के चलते विभाग ने यह फैसला लिया है।
विज्ञापन
एटा हादसे में हुई जांच में भी बस की लोकल बॉडी होने की बात सामने आयी थी। एआरटीओ प्रशासन विश्वजीत सिंह ने बताया कि नई बस बॉडी के लिए आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। अब रजिस्टर्ड डीलर से बॉडी बनवाने व उसके सर्टिफिकेट देने के बाद ही विभाग में रजिस्ट्रेशन हो सकेगा।