फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Ghaziabad News ›   report will be presented in court in a week forensic reports

एक सप्ताह में रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर दी जाएगी फोरेंसिक रिपोर्ट

Thu, 21 Jul 2016 12:35 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो /गाजियाबाद
अमर उजाला ब्यूरो /गाजियाबाद Updated Thu, 21 Jul 2016 12:35 AM IST
विज्ञापन
 report will be presented in court in a week forensic reports
अदालत - फोटो : file photo

कोतवाली क्षेत्र के नई बस्ती में तीन साल पहले एक ही परिवार के सात सदस्यों की हत्या के मामले में माल मुकदमा कोर्ट में एक सप्ताह के अंदर पेश कर दिया जाएगा। लखनऊ स्थित विधि विज्ञान प्रयोगशाला के महानिदेशक ने इस बाबत कोर्ट को पत्र लिखकर जानकारी दी है।

विज्ञापन


बता दें कि तीन साल पूर्व हुआ यह सनसनीखेज हत्याकांड ईसी एक्ट कोर्ट में विचाराधीन यह मामला अंतिम चरणों में है, मगर हत्या में प्रयुक्त चाकू की रिपोर्ट न आने से लंबित पड़ा है। ईसी एक्ट कोर्ट के न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी ने विगत तारीख पर विधि विज्ञान प्रयोगशाला के महानिदेशक को व्यक्तिगत तौर पर माल मुकदमा और रिपोर्ट के साथ पेश होने के आदेश दिए थे।
विज्ञापन


सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विद्या भूषण तिवारी ने बताया कि बुधवार को महानिदेशक ने पत्र के माध्यम से जानकारी दी कि एक सप्ताह के अंदर ही इस केस से संबंधित माल मुकदमा और रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर दी जाएंगी।
विज्ञापन
विज्ञापन


बता दें कि 21 मई 2013 को नई बस्ती में रहने वाले पशु आहार व्यापारी एवं बिल्डर सतीश गोयल, उनकी पत्नी मंजू, बेटा सचिन, पुत्रवधू रेखा, पोते अमन के साथ ही दो पोतियां मेघा और नेहा की धारदार हथियार से नृशंस हत्या कर दी गई थी। इस मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने राहुल वर्मा को गिरफ्तार किया था। राहुल तभी से डासना जेल में बंद है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed