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Ghaziabad News: बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष कारावास, कोर्ट ने अर्थदण्ड भी लगाया

Wed, 22 Mar 2023 12:32 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो अमर उजाला ब्यूरो, गाजियाबाद
अमर उजाला ब्यूरो, गाजियाबाद Published by: गाजियाबाद ब्यूरो Updated Wed, 22 Mar 2023 12:32 AM IST
सार

नौ मार्च को आरोपी ने दोबारा बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया था, तब उसकी मां ने मामले की रिपोर्ट मुरादनगर थाने में दर्ज कराई थी।

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10 years imprisonment for sexual harassment a girl child in Ghaziabad
कोर्ट का फैसला - फोटो : amar ujala

विस्तार

गाजियाबाद में बच्ची से दुष्कर्म के दोषी मोंटी को पाक्सो कोर्ट तीन के विशेष न्यायाधीश तेंद्र पाल सिंह ने 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने दोषी पर 27 हजार रुपये का अर्थदण्ड भी लगाया है। अदालत ने अर्थदण्ड की आधी धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है। घटना आठ वर्ष पूर्व की है।

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विशेष लोक अभियोजक उत्कर्ष वत्स ने बताया कि थाना मुरादनगर क्षेत्र में रहने वाली एक महिला 28 फरवरी 2015 को अपने बेटे के साथ मेरठ स्थित सुभारती मेडिकल कॉलेज में इलाज कराने गई थी। घर के सभी लोग खेत पर काम करने गए हुए थे। उसकी 11 वर्षीय बेटी घर में अकेली थी। घटना वाले दिन 11 वर्षीय बच्ची घर से कुछ दूर खेत में सुबह करीब 10:30 बजे शौच करने के लिए गई थी। गांव निवासी मोंटी ने मासूम बच्ची को जबरदस्ती गन्ने के खेत में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।
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दोबारा किया था दुष्कर्म का प्रयास
नौ मार्च को आरोपी ने दोबारा बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया था, तब उसकी मां ने मामले की रिपोर्ट मुरादनगर थाने में दर्ज कराई थी। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर मोंटी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

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