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Hindi News ›   Delhi NCR ›   Ghaziabad News ›   Khoda in Ghaziabad is the most polluted area in the country; GRAP Stage I restrictions are now in effect.

Ghaziabad News: गाजियाबाद का खोड़ा देश में सर्वाधिक प्रदूषित, ग्रैप एक की पाबंदियां लागू

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 01:31 AM IST
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Khoda in Ghaziabad is the most polluted area in the country; GRAP Stage I restrictions are now in effect.
साहिबाबाद। दशहरा के अगले दिन गाजियाबाद, नोएडा और दिल्ली से सटा खोड़ा इलाका देश का सबसे प्रदूषित क्षेत्र रहा। बुधवार शाम चार बजे पीसीबी की ओर से जारी बुलेटिन में खोड़ा का एक्यूआई 317 दर्ज किया गया जो कि लाल श्रेणी में रहा। वहीं, बढ़ते एक्यूआई के बाद एनजीटी की ओर से बुधवार से समूचे एनसीआर में ग्रैप एक की पाबंदियां लागू करने की गाइड लाइन जारी कर दी है।
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दशहरा की अगली सुबह गाजियाबाद का गोविंदपुरम इलाका छोड़ अन्य सभी स्टेशनों का एक्यूआई 200 के पार दर्ज किया गया। गाजियाबाद का एक्यूआई भी 223 रहा जो कि मंगलवार के मुकाबले 21 अंक अधिक दर्ज हुआ। यह पहला मौका है जब खोड़ा के एक्यूआई को सिटी की श्रेणी में शामिल किया गया है। क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी अंकित सिंह ने बताया कि खोड़ा नगर पालिका के पास एक्यूआई मापक स्टेशन लगाया गया है, फिलहाल इसे गाजियाबाद में शामिल नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि यह तीन अलग-अलग शहरों से जुड़ा हुआ है, ऐसे में यहां के एक्यूआई को अलग ही दर्शाया गया है। जिलाधिकारी रविंद्र मांदड ने बताया कि एनजीटी की ओर से बढ़ते एक्यूआई के मद्देनजर ग्रैप एक की पाबंदियों को लागू करने का आदेश जारी किया है। उन्होंने भी संबंधित विभागों को गाइड लाइन जारी करते हुए बृहस्पतिवार से इस पर अमल करने के निर्देश दिए हैं।
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आज से इन पर रहेगी पाबंदी
- 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों के संचालन पर रोक होगी।

- बिना वैध पीयूसी (PUC) वाले वाहनों के खिलाफ चालान और कार्रवाई होती है।

- एनसीआर के बाहर से आने वाली बीएस-4 (BS-IV) या उससे नीचे के मानक वाली बसों के प्रवेश पर रहेगी पाबंदी।
- होटल, ढाबों और रेस्टोरेंट के तंदूर में कोयला व लकड़ी जलाने पर पूरी तरह रोक।
- निर्माण और तोड़फोड़ वाली जगहों पर एंटी-स्मॉग गन और पानी का छिड़काव करना अनिवार्य है।
- बिना धूल-मिट्टी के सुरक्षा उपायों वाले निर्माण कार्यों पर पाबंदी रहेगी।

- सड़कों की मशीन से सफाई और नियमित पानी का छिड़काव किया जाएगा।
कूड़ा जलाने पर लगेगा जुर्माना
- खुले में कचरा या सूखे पत्ते जलाने पर सख्त पाबंदी और जुर्माना लगाते हुए जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी।

- प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माना लगाने की होगी कार्रवाई।
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