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गली में खड़ी की कार तो देना होगा जुर्माना

Tue, 21 Jun 2016 12:52 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो /गाजियाबाद
अमर उजाला ब्यूरो /गाजियाबाद Updated Tue, 21 Jun 2016 12:52 AM IST
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If the car will be parked in the street fines
पार्किंग की व्यवस्था नहीं - फोटो : अमर उजाला

अगर आपके पास एक से ज्यादा कारें हैं तो घर के अंदर पार्किंग भी बनवा लें। अब घर के बाहर सिर्फ एक ही कार-बाइक खड़ी की जा सकेगी और वह भी केवल साइड पटरी पर। एक से ज्यादा कार साइड पटरी या सड़क पर खड़ी की तो नगर निगम भारी जुर्माना वसूलेगा।

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निगम ने सड़कों को अतिक्रमण मुक्त बनाने नियमावली बनाई है। नियमावली में सड़क किनारे लगने वाले अवैध खोखे, गुमटी और ठेलों पर भी जुर्माने का प्राविधान है। कालोनियों से लेकर बाजारों तक पर लोगों ने साइड पटरियों पर कब्जा कर लिया है।
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रात-दिन साइड पटरी पर ही वाहन खड़ा कर सड़कों पर अतिक्रमण कर लिया जाता है और इसका खामियाजा जाम के रूप में भुगतना पड़ता है। नियमावली के मुताबिक यदि किसी व्यक्ति के पास एक वाहन है और पार्किंग नहीं है तो उन्हें नियमावली लागू होने के छह महीने के भीतर मकान में पार्किंग की व्यवस्था करनी होगी।
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दिन में ऐसे वाहन मालिक केवल साइड पटरी पर अपना वाहन खड़ा कर सकेंगे। सड़क पर वाहन खड़ा किया तो निगम प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना वसूलेगा। खोखे-ठेले के साथ बड़े संस्थानों पर भी शिकंजा: होटल, बैंक्वेट हॉल, मैरिज होम, नर्सिंग होम, बड़े अस्पताल, लॉज व अन्य व्यावसायिक संस्थानों को भी अब पार्किंग का इंतजाम करना होगा।

इन संस्थानों के मुताबिक बाहर सड़क पटरी पर या सड़क किनारे वाहन खडे़ किए गए तो संस्थान से प्रतिदिन की दर से आर्थिक दंड वसूला जाएगा। नगर निगम की अनुमति के बिना शहर में सड़कों पर साइड पटरियों पर खोखे, ठेले, फड़ और पैठ बाजार भी नहीं लग सकेंगे। दुकानदार भी दुकानों से बाहर सामान नहीं निकाल सकेंगे।

जुर्माना न भरा तो हाउस टैक्स में जुड़ेगी रकम
नियमों का उल्लंघन करने वालों का नगर निगम चालान काटेगा। ऐसे लोगों ने अगर निर्धारित अवधि में जुर्माना न भरा तो उस रकम को संबंधित मकान, दुकान या संबंधित संपत्ति के हाउस टैक्स में जोड़कर भेज दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में नगर निगम हाउस टैक्स में दी जाने वाली छूट भी नहीं देगा और 12 फीसदी ब्याज भी वसूलेगा। इसके बाद भी जुर्माने की रकम अदा न की गई तो भू-राजस्व की तरह आरसी जारी कर वसूली की जाएगी।

अगले दिन दोगुनी हो जाएगी जुर्माने की रकम
नगर निगम ने सभी तरह के अतिक्रमण के लिए जुर्माने की रकम प्रतिदिन के हिसाब से तय की है। पहले दिन जुर्माना लगाने के बावजूद लोगों ने अतिक्रमण को नहीं हटाया तो अगले दिन जुर्माने की रकम दोगुनी हो जाएगी और फिर उसी दर से प्रतिदिन जुर्माना वसूला जाएगा।

ऐसे लगेगा जुर्माना
अतिक्रमण        जुर्माना         अगले दिन जुर्माना दरें
फड़ लगाना         10 रुपये            20 रुपये
सामान रखकर         10 रुपये         20 रुपये
खोखा-गुमटी         20 रुपये         40 रुपये


दो पहिया वाहन         200 रुपये         400 रुपये
तीन पहिया वाहन         500 रुपये         1000 रुपये
चार पहिया वाहन      1000 रुपये         2000 रुपये
स्थायी अतिक्रमण         50 रुपये         100 रुपये

नोट: फड़ लगाने, सामान रखकर, खोखा-गुमटी लगाकर और स्थायी अतिक्रमण के लिए जुर्माना की दर प्रति वर्ग फुट में होगी।

अधिकारी बोले
शहर में अतिक्रमण पर अंकुश लगाने के लिए नगर निगम की ओर से नियमावली-2016 का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। कार्यकारिणी समिति और सदन की मंजूरी के बाद इसे लागू किया जाएगा। नियमावली में निगम को जुर्माना वसूलने का अधिकार दिया गया है। - डीके सिन्हा, अपर नगर आयुक्त


सभी पार्षदों की सहमति के बाद नियमावली को लागू किया जाएगा। इस पर कार्यकारिणी और बोर्ड में मंथन किया जाएगा। नियमावली लागू हो जाने से शहर में ट्रैफिक  स्मूद होगा और जाम से निजात मिलेगी। - अशु वर्मा, महापौर

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