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दिल्ली के बाद अब गाजियाबाद में लगा नाइट कर्फ्यू, जानें नई गाइडलाइन

Thu, 08 Apr 2021 03:44 PM IST
पूजा त्रिपाठी अमर उजाला नेटवर्क, गाजियाबाद
अमर उजाला नेटवर्क, गाजियाबाद Published by: पूजा त्रिपाठी Updated Thu, 08 Apr 2021 03:44 PM IST
सार

- मुख्यमंत्री के साथ समीक्षा बैठक के बाद हुआ फैसला
- रात 10.00 बजे से सुबह 5.00 बजे तक रहेगा कर्फ्यू

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Ghaziabad night curfew start from 8 april know everything from time to restriction in one click
night curfew - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

दिल्ली के बाद अब गाजियाबाद में भी नाइट कर्फ्यू का आदेश जारी कर दिया गया है। गाजियाबाद में आज रात से ही नाइट कर्फ्यू लगेगा लेकिन इसका समय अभी तय नहीं हुआ है। प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार बैठक के बाद यह तय हो जाएगा।

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गौरतलब है कि बुधवार रात को सीएम योगी आदित्यनाथ ने वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनपद लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर नगर, गोरखपुर, मेरठ, गौतमबुद्धनगर, झांसी, बरेली, गाजियाबाद, आगरा, सहारनपुर तथा मुरादाबाद के जिलाधिकारियों से कोविड-19 के उपचार के सम्बन्ध में की जा रही कार्यवाही की जानकारी प्राप्त तथा आवश्यक निर्देश दिए।
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चिकित्सा, नर्सिंग एवं पैरा मेडिकल संस्थानों को छोड़ कर सभी सरकारी, गैर सरकारी, निजी विद्यालय, महाविद्यालय, शैक्षणिक संस्थान और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। केवल परीक्षा और प्रैक्टिकल परीक्षा के समय में विद्यालय या महाविद्यालय खोलने की छूट होगी। 
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समीक्षा बैठक में क्या बोले मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान समय में कोविड-19 से बचाव के सम्बन्ध में विशेष सावधानी बरतना आवश्यक है। इसे ध्यान में रखकर यह सुनिश्चित किया जाए कि सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ एकत्र न होने पाए। सोशल डिस्टेंसिंग तथा मास्क की अनिवार्यता प्रत्येक दशा में सुनिश्चित की जाए। इस सम्बन्ध में इन्फोर्समेन्ट की प्रभावी कार्यवाही की जाए।


उन्होंने अपर मुख्य सचिव गृह तथा पुलिस महानिदेशक को आज रात्रि में ही जनपद स्तरीय पुलिस अधिकारियों के साथ संवाद करते हुए मास्क की अनिवार्यता के सम्बन्ध में जरूरी दिशा-निर्देश प्रदान करने को कहा। उन्होंने कहा कि प्रवर्तन की कार्यवाही सद्भावपूर्ण ढंग से की जाए।

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि 50 प्रतिशत एम्बुलेंस कोविड मरीजों तथा शेष 50 प्रतिशत एम्बुलेंस नाॅन-कोविड मरीजों के लिए आरक्षित की जाएं। यह व्यवस्था सभी मेडिकल काॅलेजों, चिकित्सा संस्थानों, सरकारी एवं निजी अस्पतालों में लागू करायी जाए। एम्बुलेंस सेवाओं के संचालन से जुड़े चालकों एवं चिकित्सा कर्मियों को संक्रमण से सुरक्षित रखने के लिए सभी आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जाएं।

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