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बेटी से दुष्कर्म के आरोपी पिता व सामूहिक दुष्कर्म मामले में जमानत अर्जी खारिज

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 09 Feb 2022 01:54 AM IST
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बेटी से दुष्कर्म के आरोपी पिता व सामूहिक दुष्कर्म मामले में जमानत अर्जी खारिज
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गाजियाबाद। दुष्कर्म के दो अलग-अलग मामले में पाक्सो कोर्ट ने आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। एक मामले में मुरादनगर क्षेत्र में दो साल पहले बेटी से दुष्कर्म करने का आरोपी डासना जेल में बंद है। दूसरे मामले में मसूरी थाना क्षेत्र में एक नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज की है।
पाक्सो कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक उत्कर्ष वत्स ने बताया कि पीड़िता लड़की अपने चार भाई बहन के साथ मुरादनगर में पिता के साथ रहती थी। आरोप है कि उसके पिता ने 18 नवंबर 2018 की सुबह 4:30 बजे दूसरे कमरे में ले जाकर दुष्कर्म किया। जमानत अर्जी पर 8 फरवरी को सुनवाई हुई। अभियोजन पक्ष ने आरोपी द्वारा किए गए अपराध को गंभीर प्रवृति का बताते हुए विरोध किया। अभियोजन ने तर्क दिया कि आरोपी को जमानत दिए जाने से समाज पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत के पीठासीन अधिकारी हर्षवर्धन ने जमानत अर्जी खारिज करने का आदेश दिया।
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विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि 13 वर्षीय किशोरी मसूरी थानाक्षेत्र के मोहल्ले में परिवार समेत रहती है। 16 जुलाई 2015 को सोनू उर्फ शहनवाज अन्य साथियों के साथ मिलकर पीड़िता को बहला फुसलाकर भगा ले गया। आरोप है कि छह युवकों ने मिलकर सामूहिक दुष्कर्म किया। पीड़ित ने घर लौटकर पिता को पूरी घटना बताई। इसके बाद पुलिस ने सोनू उर्फ शहनवाज व अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मंगलवार को सोनू उर्फ शहनवाज की दूसरी जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए पाक्सो कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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