{"_id":"610061178ebc3e8b9f4ff115","slug":"ghaziabad-news-ghaziabad-city-news-gbd2230618185","type":"story","status":"publish","title_hn":"डाकघर घोटाले में तीन आरोपियों के खिलाफ कुर्की का नोटिस","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
डाकघर घोटाले में तीन आरोपियों के खिलाफ कुर्की का नोटिस
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
डाकघर घोटाले में तीन आरोपियों के खिलाफ कुर्की का नोटिस
गाजियाबाद। सीबीआई कोर्ट ने डाकघर घोटाले के तीन आरोपियों के पेश न होने पर कुर्की की कार्रवाई का नोटिस जारी किया है। तीनों के खिलाफ अदालत के पीठासीन अधिकारी रविंद्र प्रसाद गुप्ता ने गैर जमानती वारंट जारी किया था। इसके बाद भी सुनवाई के दौरान आरोपी अदालत में पेश नहीं हुए थे। मामले से जुड़े चार आरोपियों को अदालत पहले ही न्यायिक हिरासत में जेल भेज चुकी है।
सीबीआई कोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार अदालत ने सहायक पोस्ट मास्टर सुभान अली, कर्मचारी मोहन व एजेंट कमल गर्ग के खिलाफ कुर्की का नोटिस जारी किया है। इन पर आरोप है कि करोड़ों रुपये के घोटाले में शामिल सभी लोग सीबीआई कोर्ट में सुनवाई के दौरान पेशी पर नहीं आ रहे थे।
यह है घोटाला
वर्ष 2010 में नवयुग मार्केट स्थित प्रधान डाकघर और मोदीनगर डाकघर में करोड़ों रुपये के फिक्स डिपॉजिट (एफडी) घोटाला सामने आया था। इसमें डाकघर के उच्चाधिकारियों की शिकायत पर सीबीआई ने 2017 में मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। जिसमें पता चला था कि दोनों डाकघर में डाक कर्मचारियों ने खाताधारकों की फर्जी आईडी तैयार करके ग्राहकों द्वारा जमा की गई धनराशि फर्जी खाते खोलकर उसमें ट्रांसफर कर ली थी। इसमें सीबीआई ने सात लोगों को आरोपी बनाते हुए अदालत में आरोप पत्र पेश कर दिया था। तब से मुकदमा सीबीआई कोर्ट में चल रहा है।
विज्ञापन
चार आरोपी को अदालत पहले भेज चुकी है न्यायिक हिरासत में जेल
कोरोना बढ़ने के दौरान अदालत में तीन महीने तक सिर्फ तारीख लग रही थी। स्थिति सामान्य होने के बाद समन जारी होने के बावजूद आरोपी अदालत में पेश नहीं हुए, तब गैर जमानती वारंट जारी हुआ था। इसके बावजूद पेश नहीं होने पर कुर्की का नोटिस जारी हुआ है। जबकि चार आरोपियों दीपक गर्ग, उसकी पत्नी एजेंट पायल गर्ग, रविंद्र और सहायक पोस्ट मास्टर जहीरुद्दीन को गिरफ्तार करके सीबीआई कोर्ट में पेश किया था, जहां से अदालत सभी को न्यायिक हिरासत में एक सप्ताह पहले जेल भेज चुकी है।
विज्ञापन
गाजियाबाद। सीबीआई कोर्ट ने डाकघर घोटाले के तीन आरोपियों के पेश न होने पर कुर्की की कार्रवाई का नोटिस जारी किया है। तीनों के खिलाफ अदालत के पीठासीन अधिकारी रविंद्र प्रसाद गुप्ता ने गैर जमानती वारंट जारी किया था। इसके बाद भी सुनवाई के दौरान आरोपी अदालत में पेश नहीं हुए थे। मामले से जुड़े चार आरोपियों को अदालत पहले ही न्यायिक हिरासत में जेल भेज चुकी है।
सीबीआई कोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार अदालत ने सहायक पोस्ट मास्टर सुभान अली, कर्मचारी मोहन व एजेंट कमल गर्ग के खिलाफ कुर्की का नोटिस जारी किया है। इन पर आरोप है कि करोड़ों रुपये के घोटाले में शामिल सभी लोग सीबीआई कोर्ट में सुनवाई के दौरान पेशी पर नहीं आ रहे थे।
विज्ञापन
यह है घोटाला
वर्ष 2010 में नवयुग मार्केट स्थित प्रधान डाकघर और मोदीनगर डाकघर में करोड़ों रुपये के फिक्स डिपॉजिट (एफडी) घोटाला सामने आया था। इसमें डाकघर के उच्चाधिकारियों की शिकायत पर सीबीआई ने 2017 में मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। जिसमें पता चला था कि दोनों डाकघर में डाक कर्मचारियों ने खाताधारकों की फर्जी आईडी तैयार करके ग्राहकों द्वारा जमा की गई धनराशि फर्जी खाते खोलकर उसमें ट्रांसफर कर ली थी। इसमें सीबीआई ने सात लोगों को आरोपी बनाते हुए अदालत में आरोप पत्र पेश कर दिया था। तब से मुकदमा सीबीआई कोर्ट में चल रहा है।
विज्ञापन
चार आरोपी को अदालत पहले भेज चुकी है न्यायिक हिरासत में जेल
कोरोना बढ़ने के दौरान अदालत में तीन महीने तक सिर्फ तारीख लग रही थी। स्थिति सामान्य होने के बाद समन जारी होने के बावजूद आरोपी अदालत में पेश नहीं हुए, तब गैर जमानती वारंट जारी हुआ था। इसके बावजूद पेश नहीं होने पर कुर्की का नोटिस जारी हुआ है। जबकि चार आरोपियों दीपक गर्ग, उसकी पत्नी एजेंट पायल गर्ग, रविंद्र और सहायक पोस्ट मास्टर जहीरुद्दीन को गिरफ्तार करके सीबीआई कोर्ट में पेश किया था, जहां से अदालत सभी को न्यायिक हिरासत में एक सप्ताह पहले जेल भेज चुकी है।