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बेटी हत्या के आरोपी पिता की जमानत अर्जी खारिज
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बेटी हत्या के आरोपी पिता की जमानत अर्जी खारिज
गाजियाबाद। बेटी की हत्या कर अपनी पहचान छुपाने के लिए दूसरे की हत्या कर अपना शव दर्शाने वाले वाले की जमानत अर्जी जनपद न्यायाधीश जितेंद्र सिन्हा ने खारिज कर दी। अदालत ने सुनवाई के बाद आरोप को गंभीर मानते हुए कहा कि अभियुक्त को जमानत दिए जाने का कोई औचित्य नहीं होता है।
जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश चंद शर्मा ने बताया कि लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र में रहने वाले सुदेश कुमार ने अपनी बेटी की हत्या कर दी थी। उसने 20 नवंबर 2021 को दिल्ली के करावल नगर में रहने वाले डोमन दास की हत्या कर उसे अपने कपड़े पहना दिए। पहचान छुपाने के लिए डोमनदास के चेहरे को पेट्रोल डालकर जला दिया। मृतक के पास सुदेश ने अपना पहचान पत्र रख कर शव इंद्रपुरी स्थित एक प्लाट में फेंक दिया। डोमन दास के परिजनों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट करावल नगर में दर्ज कराई थी। पुलिस ने मामले की जांच करते हुए सुदेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस की पूछताछ करने पर सुदेश ने बेटी की हत्या करने का जुर्म कबूल कर लिया था।
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गाजियाबाद। बेटी की हत्या कर अपनी पहचान छुपाने के लिए दूसरे की हत्या कर अपना शव दर्शाने वाले वाले की जमानत अर्जी जनपद न्यायाधीश जितेंद्र सिन्हा ने खारिज कर दी। अदालत ने सुनवाई के बाद आरोप को गंभीर मानते हुए कहा कि अभियुक्त को जमानत दिए जाने का कोई औचित्य नहीं होता है।
जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश चंद शर्मा ने बताया कि लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र में रहने वाले सुदेश कुमार ने अपनी बेटी की हत्या कर दी थी। उसने 20 नवंबर 2021 को दिल्ली के करावल नगर में रहने वाले डोमन दास की हत्या कर उसे अपने कपड़े पहना दिए। पहचान छुपाने के लिए डोमनदास के चेहरे को पेट्रोल डालकर जला दिया। मृतक के पास सुदेश ने अपना पहचान पत्र रख कर शव इंद्रपुरी स्थित एक प्लाट में फेंक दिया। डोमन दास के परिजनों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट करावल नगर में दर्ज कराई थी। पुलिस ने मामले की जांच करते हुए सुदेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस की पूछताछ करने पर सुदेश ने बेटी की हत्या करने का जुर्म कबूल कर लिया था।
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