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धौलाना से बसपा प्रत्याशी रहे बासिद प्रधान पर लगा गुंडा एक्ट
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धौलाना से बसपा प्रत्याशी रहे बासिद प्रधान पर लगा गुंडा एक्ट
गाजियाबाद। विधानसभा चुनाव में धौलाना विधानसभा सीट से बसपा प्रत्याशी रहे बासिद प्रधान को जिला प्रशासन ने गुंडा एक्ट के तहत छह महीने के लिए जिला बदर कर दिया है। उन पर चुनाव के दौरान गड़बड़ी करने, मारपीट व जानलेवा हमले का आरोप है। बासिद पर पांच मुकदमे मसूरी थाने में दर्ज हैं।
वहीं, लोनी थाने के इमरान पर छेड़छाड़ व भोजपुर थाने के हसन पर दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज होने पर एडीएम प्रशासन की कोर्ट ने गुंडा एक्ट के तहत छह महीने के लिए जिला बदर किया है।
अभियोजन अधिकारी अमरदीप ने बताया कि दर्ज मुकदमे की केस डायरी एवं रिपोर्ट मंगा कर अध्ययन किया गया और साक्ष्यों का अवलोकन करने पर पाया गया कि आरोपी गुंडा प्रवृत्ति के हैं। समाज में इनकी छवि आपराधिक है। एडीएम प्रशासन रितु सुहास ने बताया कि यह आरोपी छह महीने तक जिले की सीमा से बाहर रहेंगे। इस दौरान यदि ये जिले में देखे जाते हैं तो इनको गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा।
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गाजियाबाद। विधानसभा चुनाव में धौलाना विधानसभा सीट से बसपा प्रत्याशी रहे बासिद प्रधान को जिला प्रशासन ने गुंडा एक्ट के तहत छह महीने के लिए जिला बदर कर दिया है। उन पर चुनाव के दौरान गड़बड़ी करने, मारपीट व जानलेवा हमले का आरोप है। बासिद पर पांच मुकदमे मसूरी थाने में दर्ज हैं।
वहीं, लोनी थाने के इमरान पर छेड़छाड़ व भोजपुर थाने के हसन पर दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज होने पर एडीएम प्रशासन की कोर्ट ने गुंडा एक्ट के तहत छह महीने के लिए जिला बदर किया है।
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अभियोजन अधिकारी अमरदीप ने बताया कि दर्ज मुकदमे की केस डायरी एवं रिपोर्ट मंगा कर अध्ययन किया गया और साक्ष्यों का अवलोकन करने पर पाया गया कि आरोपी गुंडा प्रवृत्ति के हैं। समाज में इनकी छवि आपराधिक है। एडीएम प्रशासन रितु सुहास ने बताया कि यह आरोपी छह महीने तक जिले की सीमा से बाहर रहेंगे। इस दौरान यदि ये जिले में देखे जाते हैं तो इनको गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा।
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