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बच्ची के बयान पर कुकर्मी युवक को 20 साल कारावास की सजा
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बच्ची के बयान पर कुकर्मी युवक को 20 साल कारावास की सजा
गाजियाबाद। नौ वर्षीय बच्ची के बयान पर उससे दुष्कर्म व कुकर्म करने वाले दोषी को पॉक्सो कोर्ट ने 20 साल कारावास की सजा सुनाई है। हालांकि अदालत में नौ अन्य गवाह भी पेश किए गए थे। अभियोजन पक्ष ने अदालत से अपील करते हुए कहा कि दोषी का अपराध अत्यंत घृणित है। दोषी ने नौ वर्षीय लड़की के साथ दुष्कर्म किया है। अपनी वासना की भूख शांत करने के लिए पीड़िता को अपना शिकार बनाया गया। इस तरह का अपराध महिलाओं के सम्मान व मर्यादा के विरुद्ध और सभ्य समाज के लिए हानिकारक है। अभियुक्त को अधिकतम दंड से दंडित किया जाए, ताकि समाज के लिए हानिकारक है। अभियुक्त को अधिकतम दंड से दंडित किया जाए, ताकि समाज में उसका अच्छा संदेश जाए।
अदालत के पीठासीन अधिकारी अपर सत्र न्यायाधीश ईश्वर सिंह ने कहा कि अपराध की गंभीरता व अभियुक्त की स्थिति उसकी उम्र व आचरण और प्रथम अपराध को दृष्टिगत रखते हुए दोषी अभियुक्त यय्या उर्फ यहिया उर्फ मुज्जमिल को 20 साल का कारावास और 1.60 लाख का अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड से मिली धनराशि में से आधी रकम पीड़िता को मुआवजे के रूप में दी जाए।
गेम खेलने के लिए मोबाइल देने के बहाने ले गया था बच्ची को साथ
पाक्सो कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक सतीश शर्मा ने बताया कि लोनी बार्डर थानाक्षेत्र की एक कालोनी में नौ वर्षीय बच्ची परिवार समेत रहती है। छह मार्च 2016 की रात नौ बजे पीड़िता घर के बाहर खेल रही थी। पूर्व परिचित बेहटा हाजीपुर का रहने वाला मुज्जमिल उर्फ यय्या ने बच्ची को वीडियो गेम खेलने के लिए मोबाइल देने के बहाने उसे बहला-फुसलाकर पास के एक खंडहर में ले गया। वहां उसने बच्ची से साथ जबरन दुष्कर्म और कुकर्म किया। वारदात से पहले किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। वारदात के बाद बच्ची बेहोश हो गई। पड़ोसियों ने मामले की सूचना बच्ची की मां को दी थी। पीड़िता के पिता की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मुज्जमिल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अभियोजन की तरफ से इस मामले में कुल नौ गवाहों के बयान दर्ज कराए गए।
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गाजियाबाद। नौ वर्षीय बच्ची के बयान पर उससे दुष्कर्म व कुकर्म करने वाले दोषी को पॉक्सो कोर्ट ने 20 साल कारावास की सजा सुनाई है। हालांकि अदालत में नौ अन्य गवाह भी पेश किए गए थे। अभियोजन पक्ष ने अदालत से अपील करते हुए कहा कि दोषी का अपराध अत्यंत घृणित है। दोषी ने नौ वर्षीय लड़की के साथ दुष्कर्म किया है। अपनी वासना की भूख शांत करने के लिए पीड़िता को अपना शिकार बनाया गया। इस तरह का अपराध महिलाओं के सम्मान व मर्यादा के विरुद्ध और सभ्य समाज के लिए हानिकारक है। अभियुक्त को अधिकतम दंड से दंडित किया जाए, ताकि समाज के लिए हानिकारक है। अभियुक्त को अधिकतम दंड से दंडित किया जाए, ताकि समाज में उसका अच्छा संदेश जाए।
अदालत के पीठासीन अधिकारी अपर सत्र न्यायाधीश ईश्वर सिंह ने कहा कि अपराध की गंभीरता व अभियुक्त की स्थिति उसकी उम्र व आचरण और प्रथम अपराध को दृष्टिगत रखते हुए दोषी अभियुक्त यय्या उर्फ यहिया उर्फ मुज्जमिल को 20 साल का कारावास और 1.60 लाख का अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड से मिली धनराशि में से आधी रकम पीड़िता को मुआवजे के रूप में दी जाए।
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गेम खेलने के लिए मोबाइल देने के बहाने ले गया था बच्ची को साथ
पाक्सो कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक सतीश शर्मा ने बताया कि लोनी बार्डर थानाक्षेत्र की एक कालोनी में नौ वर्षीय बच्ची परिवार समेत रहती है। छह मार्च 2016 की रात नौ बजे पीड़िता घर के बाहर खेल रही थी। पूर्व परिचित बेहटा हाजीपुर का रहने वाला मुज्जमिल उर्फ यय्या ने बच्ची को वीडियो गेम खेलने के लिए मोबाइल देने के बहाने उसे बहला-फुसलाकर पास के एक खंडहर में ले गया। वहां उसने बच्ची से साथ जबरन दुष्कर्म और कुकर्म किया। वारदात से पहले किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। वारदात के बाद बच्ची बेहोश हो गई। पड़ोसियों ने मामले की सूचना बच्ची की मां को दी थी। पीड़िता के पिता की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मुज्जमिल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अभियोजन की तरफ से इस मामले में कुल नौ गवाहों के बयान दर्ज कराए गए।
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