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Ghaziabad News: फर्जी प्लॉट दिखाकर 15 लाख की धोखाधड़ी की, सदमे से पीड़िता के पति की मौत

Wed, 10 Jun 2026 05:53 PM IST
Vijay Singh Pundir अमर उजाला नेटवर्क, गाजियाबाद
अमर उजाला नेटवर्क, गाजियाबाद Published by: Vijay Singh Pundir Updated Wed, 10 Jun 2026 05:53 PM IST
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Fraud worth ₹15 lakh in Ghaziabad's Masuri area
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : amar ujala

मसूरी क्षेत्र से जालसाजी और धोखाधड़ी का एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक 'बाबा हकीम' ने कथित तौर पर एक परिवार को फर्जी प्लॉट दिखाकर 15 लाख रुपये हड़प लिए। इस बड़ी धोखाधड़ी के सदमे को बर्दाश्त न कर पाने के कारण पीड़ित महिला के पति की भी मौत हो गई। पीड़िता ने अब सहायक पुलिस आयुक्त मसूरी को शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है।

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नोएडा के सेक्टर 45 आम्रपाली की रहने वाली मुश्तरी खातून पत्नी अख्तर अली ने पुलिस को दी गई शिकायत में बताया कि जून 2024 में उनके पति की मुलाकात मसूरी क्षेत्र के गांव नाहल निवासी बाबा हकीम फारूक पुत्र सुलेमान से हुई थी, जो देशी दवा और झाड़-फूंक का काम करता है। आरोप है कि बाबा हकीम फारूक ने उनके पति अख्तर अली को गांव नाहल स्थित मदरसे के पीछे 100 गज का एक प्लॉट दिखाया। इसके बाद 13 जून 2024 को खसरा संख्या 523 के तहत उस प्लॉट की रजिस्ट्री 15 लाख रुपये में करा दी गई। 

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पीड़िता के अनुसार, जब वे लोग रजिस्ट्री कराने के बाद अपने प्लॉट पर पहुंचे, तो वहां के स्थानीय लोगों ने उन्हें एक चौंकाने वाली सच्चाई बताई। लोगों ने बताया कि जो जमीन उन्हें दिखाई गई थी, उसका खसरा नंबर अलग है और रजिस्ट्री में दर्ज नंबर पूरी तरह अलग है। जांच करने पर यह भी पता चला कि वह जमीन पहले से ही विवादित थी, वहां आरोपी की कोई जमीन थी ही नहीं और पूरी जमीन पहले ही बिक चुकी थी। जब पीड़िता के पति को इस धोखाधड़ी का अहसास हुआ, तो उन्होंने अपने पैसे वापस मांगने के लिए कई बार आरोपी बाबा हकीम फारूक और उसके बेटे अकरम के घर के चक्कर काटे। 

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आरोप है कि पैसे लौटाने के बजाय आरोपियों ने उनके साथ गाली-गलौज की और उन्हें जान से मारने की धमकी देकर वहां से भगा दिया। इस भारी वित्तीय नुकसान और अपमान के कारण पीड़िता के पति अत्यधिक मानसिक तनाव (डिप्रेशन) में आ गये, इसी मानसिक सदमे के चलते लगभग दो महीने पहले उनकी मौत हो गई। पति की मौत के बाद बेसहारा हुई मुश्तरी खातून फिलहाल नोएडा में एक किराए के मकान में रह रही हैं। उन्होंने 13 मई को मसूरी के सहायक पुलिस आयुक्त को लिखित शिकायत देकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। पीड़िता ने गुहार लगाई है कि उन्हें या तो उनका सही प्लॉट दिलाया जाए या फिर स्टाम्प ड्यूटी समेत उनकी पूरी रकम (15 लाख रुपये) वापस दिलाई जाए। एसीपी मसूरी भास्कर वर्मा ने बताया कि पीड़िता की शिकायत के आधार पर आरोपी बाबा हकीम फारूक व उसके बेटे अकरम के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है, जांच-पड़ताल के बाद वैधानिक कार्रवाई की जायेगी।

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