फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Ghaziabad News ›   For the meat shop, you have to take NOC from five departments.

मीट की दुकान के लिए पांच विभागों से लेनी होगी एनओसी

Sat, 25 Mar 2017 01:25 AM IST
ब्यूरो,अमर उजाला/गाजियाबाद
ब्यूरो,अमर उजाला/गाजियाबाद Updated Sat, 25 Mar 2017 01:25 AM IST
विज्ञापन
For the meat shop, you have to take NOC from five departments.
एनओसी - फोटो : अमर उजाला
मीट की दुकान चलाने के लिए अब पांच विभागों से एनओसी लेनी होगी। जिला प्रशासन, पुलिस, पशुपालन, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और नगर निगम मिलकर कॉमन पॉलिसी तैयार करेंगे।
विज्ञापन


पांचों विभागों की इस ज्वाइंट पॉलिसी के आधार पर मीट की दुकानों को नगर निगम लाइसेंस जारी करेगा। डीएम ने शुक्रवार को सभी विभागों की बैठक लेकर पॉलिसी तैयार करने और सिंगल विंडो परमिशन देने के निर्देश दिए हैं।
विज्ञापन


मीट की दुकानों को लाइसेंस देने के लिए नगर निगम का अपना अलग एक्ट है और फूड सेफ्टी विभाग का अलग। 2012 में एनजीटी ने मीट की अवैध दुकानों पर प्रतिबंध लगाने के लिए नगर निगम को जिम्मेदारी दी थी। इसको लेकर पांच विभागों की कमेटी भी गठित की गई थी।
विज्ञापन
विज्ञापन


बावजूद इसके यह कमेटी शहर में एक भी लाइसेंस जारी नहीं कर पाई। बिना लाइसेंस के ही अवैध दुकानें धड़ल्ले से संचालित हो रही थीं। अब प्रदेश में सरकार बदलने के बाद सख्ती हुई तो विभागों को लाइसेंस जारी करने की याद आई।

शुक्रवार को डीएम निधि केसरवानी ने इन सभी विभागों के अफसरों की मीटिंग बुलाई। उन्होंने नगर स्वास्थ्य अधिकारी को सभी विभागों से कोऑर्डिनेशन कर कॉमन पॉलिसी तैयार करने के लिए कहा है। इस पॉलिसी में सभी विभागों से संबंधित शर्तें होंगी।

इन शर्तों का पालन कर मीट की दुकान खोलने के इच्छुक व्यक्तियों को सभी विभागों से एनओसी लेनी होगी। इसके बाद ही नगर निगम उन्हें लाइसेंस देगा। अब इस मामले में डीएम ने सोमवार को फिर पांचों विभागों की बैठक बुलाई है।


मीट की दुकानों के लिए सिंगल विंडो बनाई जाएगी। संबंधित विभागों से एनओसी लेने के बाद नगर निगम को लाइसेंस जारी करने के लिए अधिकृत किया जाएगा। लाइसेंस लेने के बाद भी मीट की दुकान चलाने वालों को नियमों का पालन करना होगा। - निधि केसरवानी, डीएम
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed