{"_id":"680a9a2dbe945d5c2f002624","slug":"flats-are-being-built-despite-demolition-orders-ghaziabad-news-c-30-gbd1013-619375-2025-04-25","type":"story","status":"publish","title_hn":"Ghaziabad News: ध्वस्तीकरण के आदेश के बावजूद बनाए जा रहे फ्लैट","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Ghaziabad News: ध्वस्तीकरण के आदेश के बावजूद बनाए जा रहे फ्लैट
विज्ञापन
गाजियाबाद। साहिबाबाद के वृंदावन गार्डन में पिछले साल से अवैध निर्माण कार्य चल रहा है। जिसके ध्वस्तीकरण के आदेश जीडीए दो बार जारी कर चुका है, बावजूद इसके कार्य जारी है।
पीड़ित तरुण शर्मा ने सूचना के अधिकार के तहत यह जानकारी प्राप्त की। इस संबंध में वह जीडीए के चक्कर लगाकर थक चुके हैं, लेकिन आज तक कार्य नहीं रुका।
शालीमार गॉर्डन निवासी तरुण शर्मा ने बताया कि उनके पिता भीमसेन शर्मा ने 1996 में 3500 गज जमीन पाइप मार्केट के गेट नंबर दो में आराधना सिनेमा के पास खरीदी थी। 2019 में इस पर संजय शर्मा और रुकमणी देवी ने कब्जा कर कर बिना नक्शा पास कराए सोसायटी का काम शुरू कर दिया। जीडीए के जूनियर इंजीनियर राजेश शर्मा ने बताया कि उच्च न्यायालय का आदेश आया है कि ध्वस्तीकरण के मामलों में दोबारा सुनवाई के बाद फैसला करें। इसके बाद दोनों पक्षों को बुलाया गया। बिल्डर जमीन के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाया। पहले उन्हें ध्वस्त करने का आदेश दिया जाएगा। ब्यूरो
विज्ञापन
पीड़ित तरुण शर्मा ने सूचना के अधिकार के तहत यह जानकारी प्राप्त की। इस संबंध में वह जीडीए के चक्कर लगाकर थक चुके हैं, लेकिन आज तक कार्य नहीं रुका।
शालीमार गॉर्डन निवासी तरुण शर्मा ने बताया कि उनके पिता भीमसेन शर्मा ने 1996 में 3500 गज जमीन पाइप मार्केट के गेट नंबर दो में आराधना सिनेमा के पास खरीदी थी। 2019 में इस पर संजय शर्मा और रुकमणी देवी ने कब्जा कर कर बिना नक्शा पास कराए सोसायटी का काम शुरू कर दिया। जीडीए के जूनियर इंजीनियर राजेश शर्मा ने बताया कि उच्च न्यायालय का आदेश आया है कि ध्वस्तीकरण के मामलों में दोबारा सुनवाई के बाद फैसला करें। इसके बाद दोनों पक्षों को बुलाया गया। बिल्डर जमीन के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाया। पहले उन्हें ध्वस्त करने का आदेश दिया जाएगा। ब्यूरो
विज्ञापन