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Ghaziabad News: सोशल मीडिया पर न डालें भ्रामक पोस्ट, होगी कार्रवाई

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 23 Jul 2024 04:43 AM IST
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Do not post misleading posts on social media, action will be taken
गाजियाबाद। श्रावण माह के दौरान कांवड़ यात्रा, शिवरात्रि के मद्देनजर कमिश्नरेट में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त दिनेश कुमार पी. ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 लागू कर दी है। पुलिस ने अपील की है कि सोशल मीडिया पर कोई भी आपत्तिजनक पोस्ट या ऐसी कोई भी टिप्पणी न करें जिससे सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचे।
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अतिरिक्त पुलिस आयुक्त दिनेश कुमार पी. ने कहा कि धारा-163 21 जुलाई की रात से 20 अगस्त 2024 की मध्यरात्रि तक प्रभावी रहेगी। उन्होंने कहा कि इस अवधि के दौरान कोई भी बिना अनुमति के कार्यक्रम, जुलूस, सम्मेलन, सभा या प्रदर्शन नहीं करेंगे। डीजे नियमानुसार तय डेसीबल में बजाएं, कांवड़ मार्गों पर मीट की दुकानें बंद रहेंगी, खुले में पेट्रोल या डीजल नहीं बेचा जाएगा। नियमों का उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी।
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