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Ghaziabad News: डीजे के शोर और अश्लील गानों से आहत दंपती ने होटल में गुजारी रात

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 12:56 AM IST
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Distressed by the loud noise from the DJ and the obscene songs, a couple spent the night at a hotel
गाजियाबाद। डांडिया कार्यक्रम में डीजे की तेज आवाज से एक दंपती का घर में बैठकर काम करना मुश्किल हो गया। दंपती ने आवाज कम करने और धार्मिक गाने बजाने की अपील की तो आरोप है कि आयोजकों ने उनसे अभद्रता की। आरोप है कि पांच बार पुलिस को शिकायत करने के बावजूद शोर नहीं थमा। आखिरकार उन्हें अपना फ्लैट छोड़कर होटल में रात गुजारनी पड़ी। मामला वेव सिटी की ड्रीम होम्स सोसायटी का है। पुलिस आयुक्त जे. रविंदर गौड़ के आदेश पर वेव सिटी थाना पुलिस ने आयोजकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।
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एसीपी वेव सिटी प्रियाश्री पाल ने बताया कि सोसायटी निवासी 39 वर्षीय असावेरी मीनाक्षी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती हैं। वह और उनके पति प्रशांत मिश्रा के काम का समय रात में रहता है। दोनों घर से ही लैपटॉप पर काम करते हैं। पीड़िता के मुताबिक, 18 अक्तूबर की देर शाम सोसायटी के टावर सात में डांडिया कार्यक्रम आयोजित किया गया था।
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इस दौरान डीजे पर तेज आवाज में भोजपुरी गाने बजाए जा रहे थे। इससे उन्हें बेचैनी होने लगी और काम करना मुश्किल हो गया। इस पर पीड़िता व उनके पति कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे और आयोजकों से डीजे की आवाज कम करने व धार्मिक गाने बजाने का अनुरोध किया।
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आरोप है कि आयोजकों ने उनके साथ अभद्रता की और आवाज कम करने से इन्कार कर दिया। इसके बाद दंपती ने पुलिस को सूचना दी। पीड़िता का आरोप है कि पुलिस के पहुंचने पर डीजे की आवाज कम कर दी गई, लेकिन उनके जाते ही फिर तेज कर दी गई। दंपती के मुताबिक, तेज आवाज के कारण उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। परेशान होकर उन्हें फ्लैट छोड़कर होटल में रात गुजारनी पड़ी।
अगले दिन 19 अक्तूबर को दंपती ने पुलिस आयुक्त को शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की। उन्होंने धार्मिक भावनाएं आहत होने और सार्वजनिक स्थल पर अश्लील गाने बजाने का आरोप लगाया। 20 अक्तूबर को वेव सिटी पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 296 के तहत प्राथमिकी दर्ज की। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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आवासीय क्षेत्र में रात के समय 45 डेसीबल तक शोर की सीमा
वरिष्ठ कान व गला रोग विशेषज्ञ डॉ. बीपी त्यागी का कहना है कि ध्वनि प्रदूषण से नींद में बाधा, तनाव और एकाग्रता में कमी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। लंबे समय तक तेज आवाज के संपर्क में रहने से सुनने की क्षमता भी प्रभावित हो सकती है। बच्चों की पढ़ाई और एकाग्रता पर भी इसका असर पड़ सकता है। इसे देखते हुए ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के तहत निर्धारित ध्वनि सीमा क्षेत्र के प्रकार और समय के अनुसार अलग-अलग है।
ध्वनि की निर्धारित सीमा (डेसीबल में)
क्षेत्र दिन में रात में
औद्योगिक 75 70
वाणिज्यिक 65 55
आवासीय 55 45
शांत 50 40
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