फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Ghaziabad News ›   Daughter accused of beating mother in property dispute; case registered

Ghaziabad News: संपत्ति विवाद में बेटी पर मां को पीटने का आरोप, रिपोर्ट दर्ज

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 30 Oct 2026 01:30 AM IST
विज्ञापन
Daughter accused of beating mother in property dispute; case registered

विज्ञापन
लोनी। ट्रोनिका सिटी थानाक्षेत्र में संपत्ति को लेकर मां-बेटी के बीच विवाद सामने आया है। इलायचीपुर गांव निवासी महिला ने अपनी छोटी बेटी पर मारपीट करने और घर व जमीन पर कब्जा करने के प्रयास का आरोप लगाया है। पीड़िता का कहना है कि बेटी उन्हें और उनके बेटे को जान से मारने की धमकी दे रही है। पुलिस ने मां की शिकायत पर बेटी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

इलायचीपुर निवासी संतोष के मुताबिक, उनके पति रामनिवास की कई वर्ष पहले बीमारी के कारण मृत्यु हो गई थी। उन्होंने वर्ष 2015 में अपनी दोनों बेटियों प्रियंका और प्रीति की शादी दो सगे भाइयों राहुल और सचिन से की थी। आरोप है कि छोटी बेटी प्रीति ने शादी के कुछ दिन बाद ही पति सचिन को चाकू मारकर घायल कर दिया था और वह मायके आ गई थी। संतोष का कहना है कि उन्होंने बेटी को समझाकर ससुराल भेजने का प्रयास किया, लेकिन वह जाने को तैयार नहीं हुई। वहीं, बड़ी बेटी प्रियंका शादी के बाद से पति के साथ ससुराल में रह रही है। संतोष ने आरोप लगाया कि छोटी बेटी ने घर खाली कराने के लिए 100 वर्गगज का प्लॉट नाम करा लिया, लेकिन इसके बावजूद वह मकान खाली नहीं कर रही है। पीड़िता के अनुसार, बेटी आए दिन उनके साथ अभद्रता और मारपीट करती है। वह उनके बेटे शैलेश को भी जान से मारने की धमकी देती है। एसीपी लोनी रामकिशन ने बताया कि महिला की शिकायत पर बेटी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed