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पत्नी के हत्यारोपी विधायक अमनमणि पर लगा एक और आरोप, फिर जाना पड़ा जेल

Sun, 21 May 2017 12:12 PM IST
अमर उजाला, गाजियाबाद
अमर उजाला, गाजियाबाद Updated Sun, 21 May 2017 12:12 PM IST
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Constable Amanmani arrested in the morning, bail in the evening
amanmani tripathi - फोटो : अमर उजाला

सारा हत्याकांड में शुक्रवार को गवाह के न आने से केस की सुनवाई टल गई। वहीं दूसरी ओर ‌व‌िधायक अमनम‌ण‌ि त्र‌िपाठी पर एक गंभीर आरोप लगता है ज‌िसके चलते उन्हें कल ही जेल जाना पड़ा।

Constable Amanmani arrested in the morning, bail in the evening
amanmani tripathi - फोटो : पप्पू नेहरा/अमर उजाला

गौरतलब है क‌ि विधायक अमनमणि त्रिपाठी पर साक्ष्य मिटाने की एक धारा बढ़ाए जाने के चलते उन्हें हिरासत में ले लिया गया। हालांकि देर शाम उन्हें पांच लाख के निजी बेल बांड पर रिहा कर दिया गया। सुनवाई के लिए सीबीआई विशेष न्यायाधीश राजेंद्र प्रसाद ने 26 मई की तारीख नियत की है। सीबीआई लोक अभियोजक कुलदीप पुष्कर के अनुसार सारा हत्याकांड में आरोपी विधायक के खिलाफ 16 मई को चार्जफ्रेम की कार्रवाई की गई थी।

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Constable Amanmani arrested in the morning, bail in the evening
amanmani tripathi

आज कोर्ट में सारा सिंह की मां सीमा सिंह को गवाही के लिए पहुंचना था मगर किसी कारणवश वह नहीं आ सकीं। कुलदीप पुष्कर ने बताया कि सीबीआई ने अमनमणि त्रिपाठी के खिलाफ साक्ष्य मिटाने संबंधी आईपीसी की धारा-201 बढ़ा दी थी।

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Constable Amanmani arrested in the morning, bail in the evening
amanmani tripathi - फोटो : पप्पू नेहरा/अमर उजाला

अमनमणि को पूर्व में 498ए, 302 और 120बी के तहत जमानत मिली थी। अब धारा-201 बढ़ाए जाने के चलते कोर्ट के आदेश पर अमनमणि को हिरासत में ले लिया गया। अमनमणि त्रिपाठी के अधिवक्ता साई गिरधर ने बताया कि बढ़ाई गई धारा में की एवज में उन्होंने कोर्ट में जमानत अर्जी पेश की।

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Constable Amanmani arrested in the morning, bail in the evening
अमन‌मणि - फोटो : amar ujala

इस पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने आरोपी विधायक को पांच लाख के निजी बेल बांड पेश करने पर जमानत दे दी। डिफेंस के अधिवक्ता ने बताया कि गवाह के न आने से कोर्ट में आज कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने बताया कि अभियोजन पक्ष ने सारा हत्याकांड प्रकरण में 140 गवाहों की सूची कोर्ट में पेश की है।

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