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कातिल मां: 14 दिन की न्यायिक हिरासत में बेटे की हत्यारन, सहेली भी सलाखों के पीछे; घर के गटर में फेंका था शव

Tue, 17 Oct 2023 08:24 PM IST
Vikas Kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मोदीनगर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मोदीनगर Published by: Vikas Kumar Updated Tue, 17 Oct 2023 08:24 PM IST
सार

अदालत ने मामले में सुनवाई के बाद रेखा व पूनम को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। मामले में अगली सुनवाई के लिए दो नवंबर 2023 की तारीख नियत कर दी।

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court sent stepmother and her friend in judicial custody for 14 days in case of murderer of son in Modinagar
बेटा शब्द और कातिल मां - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

मासूम की हत्या कर साक्ष्य छुपाने के मामले में सौतेली मां व उसकी सहेली को अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा। मामला मोदीनगर थाना क्षेत्र का है।

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गोविंदपुरी मोदीनगर निवासी राहुल सैन ने दिनांक 15 अक्टूबर 2023 को अपने 11 वर्षी बेटे शब्द उर्फ शब्बी की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करते हुए बताया कि उसका बेटा शाम 5:00 से लापता है, काफी तलाशने के बाद भी नहीं मिल रहा है। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर बच्चों की तलाश शुरू की। मगर आसपास से कुछ भी पता नहीं चला। जिसके बाद पुलिस ने दिनांक 16 अक्टूबर 2023 को आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे को चेक किया, जिसमें शब्द अपने ही घर के अंदर लगभग 3:40 आता दिखाई दिया। 

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इसके बाद पुलिस ने बच्चों की सौतेली मां रेखा से पूछताछ की। पूछताछ के दौरान पता चला रेखा ने अपने सौतेले बेटे शब्द की अपनी सहेली पूनम के साथ मिल चुन्नी से गला घोट कर हत्या कर दी। बाद में बच्चों के शव को घर के अंदर बने गटर में हाथ पैर बांधकर डाल दिया। और गटर के ऊपर एक लकड़ी का पट्टा रख दिया। सौतेली मां व सौतेले बेटे के संबंध अच्छे ना होने के कारण पूनम ने इस घटना को अंजाम दिया।

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पुलिस ने हत्या कर साक्ष्य छुपाने की धाराओं में पूनम व रेखा को नामजद कर गिरफ्तार कर लिया। मंगलवार दिनांक 17 अक्टूबर 2023 पुलिस ने रेखा व पूनम को सीजेएम कोर्ट न्यायाधीश विभांशु सुधीर की अदालत में पेश किया। अदालत ने मामले में सुनवाई के बाद रेखा व पूनम को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। मामले में अगली सुनवाई के लिए दो नवंबर 2023 की तारीख नियत कर दी।

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